रायपुर, 2 जनवरी 2026। शराब घोटाला केस में आरोपी और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। चैतन्य को यह जमानत ईओडब्ल्यू-एसीबी और ईडी दोनों मामलों में मिली है। उनके वकील हर्षवर्धन परगनिया ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि कोर्ट ने दोनों प्रकरणों में जमानत मंजूर कर दी है।
ज्ञात हो कि 18 जुलाई 2025 को ईडी ने चैतन्य बघेल को भिलाई स्थित निवास से गिरफ्तार किया था। करीब 5 महीने से ऊपर जेल में रहने के बाद छग उच्च न्यायालय ने जमानत दे दी।
रायपुर, 2 जनवरी 2026। शराब घोटाला केस में आरोपी और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। चैतन्य को यह जमानत ईओडब्ल्यू-एसीबी और ईडी दोनों मामलों में मिली है। उनके वकील हर्षवर्धन परगनिया ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि कोर्ट ने दोनों प्रकरणों में जमानत मंजूर कर दी है।
ज्ञात हो कि 18 जुलाई 2025 को ईडी ने चैतन्य बघेल को भिलाई स्थित निवास से गिरफ्तार किया था। करीब 5 महीने से ऊपर जेल में रहने के बाद छग उच्च न्यायालय ने जमानत दे दी।



Journalist खबरीलाल














