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National (खबरीलाल न्यूज़) : इजरायली पर्यटक से गैंगरेप करने वाले तीनों आरोपियों को मौत की सजा:

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इजरायली पर्यटक के साथ बलात्कार और हत्या के आरोपी तीन लोगों को मौत की सजा सुनाई गई है. कर्नाटक के कोप्पल में गंगावती स्थित सत्र न्यायालय ने इजरायली महिला और एक होमस्टे मालकिन के साथ बलात्कार और हत्या के मामले में तीन लोगों को दोषी ठहराते हुए मौत की सजा सुनाई है. दोषियों की पहचान मल्लेश उर्फ ​​हांडीमल्ला, साई और शरणप्पा के रूप में हुई है. न्यायालय ने 6 मार्च, 2025 को हुई इस घटना में बलात्कार और क्रूर हत्या का दोषी पाए जाने के बाद सजा सुनाई.

इन लोगों पर विदेशी महिला और होमस्टे मालकिन के साथ यौन उत्पीड़न करने और फिर उनकी हत्या करने का आरोप था. इस अपराध ने पूरे देश में सनसनी फैला दी थी और इसकी व्यापक निंदा हुई थी. गंगावती जिला एवं सत्र न्यायालय में सदानंद नागप्पा नायक ने मौत की सजा सुनाई. न्यायाधीश ने कहा कि यह अपराध रेयर ऑफ द रेयरेस्ट में आता है, जिसके लिए अधिकतम सजा उचित है.

होमस्टे की मालकिन उस समय 29 साल की थी. उन्होंने पुलिस को घटना के बाद बताया था कि वह अपने 4 पुरुष मेहमानों के साथ डिनर करने के बाद तुंगभद्रा लेफ्ट बैंक नहर के किनारे म्यूजिक के साथ तारों को देखने गई थीं. तभी 3 लोग बाइक पर आए. पहले उन्होंने पूछा कि पेट्रोल कहां मिलेगा? इसके बाद वे वहीं मौजूद एक इजराइली महिला से 100 रुपये मांगने लगे. जब टूरिस्ट ने पैसे देने से मना कर दिया, तो आरोपियों ने हमला कर दिया.

इजरायली महिला पर हमला होते देख होमस्टे मालकिन के साथ आए तीनों टूरिस्ट बीच बचाव करने आए तो बदमाशों ने तीनों को नहर में धक्का दे दिया. इसके बाद होमस्टे मालकिन और इजरायली महिला के साथ गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया और वहां से फरार हो गए. बयान दर्ज करने के बाद पुलिस ने FIR दर्ज कर पीड़ितों को मेडिकल टेस्ट के लिए भेज दिया. बाद में तीनों आरोपी पकड़े गए और आज सजा सुना दी गई.


इजरायली पर्यटक के साथ बलात्कार और हत्या के आरोपी तीन लोगों को मौत की सजा सुनाई गई है. कर्नाटक के कोप्पल में गंगावती स्थित सत्र न्यायालय ने इजरायली महिला और एक होमस्टे मालकिन के साथ बलात्कार और हत्या के मामले में तीन लोगों को दोषी ठहराते हुए मौत की सजा सुनाई है. दोषियों की पहचान मल्लेश उर्फ ​​हांडीमल्ला, साई और शरणप्पा के रूप में हुई है. न्यायालय ने 6 मार्च, 2025 को हुई इस घटना में बलात्कार और क्रूर हत्या का दोषी पाए जाने के बाद सजा सुनाई.

इन लोगों पर विदेशी महिला और होमस्टे मालकिन के साथ यौन उत्पीड़न करने और फिर उनकी हत्या करने का आरोप था. इस अपराध ने पूरे देश में सनसनी फैला दी थी और इसकी व्यापक निंदा हुई थी. गंगावती जिला एवं सत्र न्यायालय में सदानंद नागप्पा नायक ने मौत की सजा सुनाई. न्यायाधीश ने कहा कि यह अपराध रेयर ऑफ द रेयरेस्ट में आता है, जिसके लिए अधिकतम सजा उचित है.

होमस्टे की मालकिन उस समय 29 साल की थी. उन्होंने पुलिस को घटना के बाद बताया था कि वह अपने 4 पुरुष मेहमानों के साथ डिनर करने के बाद तुंगभद्रा लेफ्ट बैंक नहर के किनारे म्यूजिक के साथ तारों को देखने गई थीं. तभी 3 लोग बाइक पर आए. पहले उन्होंने पूछा कि पेट्रोल कहां मिलेगा? इसके बाद वे वहीं मौजूद एक इजराइली महिला से 100 रुपये मांगने लगे. जब टूरिस्ट ने पैसे देने से मना कर दिया, तो आरोपियों ने हमला कर दिया.

इजरायली महिला पर हमला होते देख होमस्टे मालकिन के साथ आए तीनों टूरिस्ट बीच बचाव करने आए तो बदमाशों ने तीनों को नहर में धक्का दे दिया. इसके बाद होमस्टे मालकिन और इजरायली महिला के साथ गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया और वहां से फरार हो गए. बयान दर्ज करने के बाद पुलिस ने FIR दर्ज कर पीड़ितों को मेडिकल टेस्ट के लिए भेज दिया. बाद में तीनों आरोपी पकड़े गए और आज सजा सुना दी गई.


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