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Crime (खबरीलाल न्यूज़) :: राजनांदगांव में 2 किशोरियों के साथ रेप, पुलिस ने अपहरणकर्ताओं के चंगुल से छुड़ाया:

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राजनांदगांव. कोतवाली पुलिस ने अपहरण के दो अलग-अलग मामलों में कार्रवाई करते हुए दो नाबालिग बच्चियों को सकुशल बरामद कर लिया है. जांच के दौरान सामने आया कि दोनों मामलों में आरोपियों ने नाबालिगों को बहला-फुसलाकर अपहरण किया और उनके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया.

पुलिस के अनुसार 9 मार्च और 11 मार्च 2026 को दो अलग-अलग प्रार्थियों ने थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि नाबालिगों को अज्ञात व्यक्ति बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया है. शिकायत के आधार पर पुलिस ने धारा 137(2) भारतीय न्याय संहिता के तहत अपराध दर्ज कर मामले की जांच शुरू की.मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने थाना स्तर पर विशेष टीम गठित की गई. लगातार पतासाजी करते हुए दोनों अपहृत बच्चियों को आरोपियों के कब्जे से बरामद कर लिया. मामले में मोनू बांसफोड़ (19 वर्ष) और साहिल मंडावी (20 वर्ष) को गिरफ्तार कर लिया गया.

नाबालिग पीड़ितों से पूछताछ और उनके मेडिकल परीक्षण के बाद दुष्कर्म की पुष्टि हुई. इसके बाद प्रकरण में धारा 65(1) भारतीय न्याय संहिता और धारा 4(1) पॉक्सो एक्ट जोड़ी गई. दोनों आरोपियों को 14 मार्च 2026 को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया.


राजनांदगांव. कोतवाली पुलिस ने अपहरण के दो अलग-अलग मामलों में कार्रवाई करते हुए दो नाबालिग बच्चियों को सकुशल बरामद कर लिया है. जांच के दौरान सामने आया कि दोनों मामलों में आरोपियों ने नाबालिगों को बहला-फुसलाकर अपहरण किया और उनके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया.

पुलिस के अनुसार 9 मार्च और 11 मार्च 2026 को दो अलग-अलग प्रार्थियों ने थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि नाबालिगों को अज्ञात व्यक्ति बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया है. शिकायत के आधार पर पुलिस ने धारा 137(2) भारतीय न्याय संहिता के तहत अपराध दर्ज कर मामले की जांच शुरू की.मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने थाना स्तर पर विशेष टीम गठित की गई. लगातार पतासाजी करते हुए दोनों अपहृत बच्चियों को आरोपियों के कब्जे से बरामद कर लिया. मामले में मोनू बांसफोड़ (19 वर्ष) और साहिल मंडावी (20 वर्ष) को गिरफ्तार कर लिया गया.

नाबालिग पीड़ितों से पूछताछ और उनके मेडिकल परीक्षण के बाद दुष्कर्म की पुष्टि हुई. इसके बाद प्रकरण में धारा 65(1) भारतीय न्याय संहिता और धारा 4(1) पॉक्सो एक्ट जोड़ी गई. दोनों आरोपियों को 14 मार्च 2026 को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया.


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