DCP NORTH ZONE - फर्जी लोन दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी करने वाला फरार आरोपी गिरफ्तार। प्रकरण में आरोपी होरीलाल पंकज को किया जा चुका है गिरफ्तार।
थाना पंडरी, जिला रायपुर में दर्ज अपराध क्रमांक 101/2026 धारा 318(4), 61(2) बीएनएस के प्रकरण में प्रार्थी कृष्णा राव द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराया गया था कि आरोपी होरीलाल पंकज एवं जितेश कुमार चंद्राकर द्वारा लोन दिलाने के नाम पर नगद राशि एवं दस्तावेज लेकर प्रार्थी के नाम पर विभिन्न बैंकों से लगभग 27,50,000 रुपये का लोन निकालकर धोखाधड़ी की गई है।
प्रकरण की विवेचना के दौरान पूर्व में आरोपी होरीलाल पंकज को गिरफ्तार किया जा चुका है। प्रकरण में फरार आरोपी की लगातार तलाश की जा रही थी। इसी क्रम में पुलिस टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए फरार आरोपी जितेश कुमार चंद्राकर पिता खगेश चंद्राकर उम्र 32 वर्ष निवासी ग्राम ओडान थाना पलारी जिला बलौदा बाजार (छ.ग.), हाल पता बी.एस.यू.पी. कॉलोनी रूम नंबर 04 ब्लॉक 02 दलदलसिवनी थाना पंडरी रायपुर को दिनांक 18.04.2026 को गिरफ्तार किया गया।
उक्त कृत्य प्रथम दृष्टया धारा 204 बी.एन.एस. के अंतर्गत दंडनीय अपराध परिलक्षित होने से प्रकरण में आरोपी के विरुद्ध धारा 204 बी.एन.एस. जोड़ी गई है। प्रकरण में अन्य तथ्यों की जांच की जा रही है एवं आगे की विवेचना जारी है।
DCP NORTH ZONE - फर्जी लोन दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी करने वाला फरार आरोपी गिरफ्तार। प्रकरण में आरोपी होरीलाल पंकज को किया जा चुका है गिरफ्तार।
थाना पंडरी, जिला रायपुर में दर्ज अपराध क्रमांक 101/2026 धारा 318(4), 61(2) बीएनएस के प्रकरण में प्रार्थी कृष्णा राव द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराया गया था कि आरोपी होरीलाल पंकज एवं जितेश कुमार चंद्राकर द्वारा लोन दिलाने के नाम पर नगद राशि एवं दस्तावेज लेकर प्रार्थी के नाम पर विभिन्न बैंकों से लगभग 27,50,000 रुपये का लोन निकालकर धोखाधड़ी की गई है।
प्रकरण की विवेचना के दौरान पूर्व में आरोपी होरीलाल पंकज को गिरफ्तार किया जा चुका है। प्रकरण में फरार आरोपी की लगातार तलाश की जा रही थी। इसी क्रम में पुलिस टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए फरार आरोपी जितेश कुमार चंद्राकर पिता खगेश चंद्राकर उम्र 32 वर्ष निवासी ग्राम ओडान थाना पलारी जिला बलौदा बाजार (छ.ग.), हाल पता बी.एस.यू.पी. कॉलोनी रूम नंबर 04 ब्लॉक 02 दलदलसिवनी थाना पंडरी रायपुर को दिनांक 18.04.2026 को गिरफ्तार किया गया।
उक्त कृत्य प्रथम दृष्टया धारा 204 बी.एन.एस. के अंतर्गत दंडनीय अपराध परिलक्षित होने से प्रकरण में आरोपी के विरुद्ध धारा 204 बी.एन.एस. जोड़ी गई है। प्रकरण में अन्य तथ्यों की जांच की जा रही है एवं आगे की विवेचना जारी है।



Journalist खबरीलाल














