चौकी जेवरा सिरसा, थाना पुलगांव, जिला दुर्ग। प्रभावी विवेचना एवं न्यायालयीन समन्वय से अपराध प्रकरण में अभियुक्तों को सजा, उत्कृष्ट कार्य के लिए विवेचना टीम सहित कोर्ट मुहर्रिर आरक्षक खेमू राम साहू को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, दुर्ग द्वारा प्रशस्ति पत्र प्रदान। चौकी जेवरा सिरसा के अपराध क्रमांक 247/2025 में धारा 296, 109, 3(5) बीएनएस के तहत विवेचना पूर्ण कर अभियुक्तों के विरुद्ध माननीय न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया।प्रारंभिक विवेचना एवं आरोपियों की गिरफ्तारी तत्कालीन चौकी प्रभारी निरीक्षक प्रकाश कांत तथा अग्रिम विवेचना उप निरीक्षक खगेंद्र पठारे द्वारा पूर्ण की गई। माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 05.09.2026 को अभियुक्तों को धारा 109 सहपठित धारा 3(5) बीएनएस में 10 वर्ष सश्रम कारावास एवं अर्थदंड से दंडित किया गया। न्यायालयीन कार्यवाही में समंस/वारंट की तामीली एवं वापसी तथा थाना-विवेचक तक समयबद्ध जानकारी पहुंचाने में उत्कृष्ट कार्य के लिए कोर्ट मुहर्रिर आरक्षक क्रमांक 307 खेमू राम साहू को प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया।
चौकी जेवरा सिरसा, थाना पुलगांव, जिला दुर्ग। प्रभावी विवेचना एवं न्यायालयीन समन्वय से अपराध प्रकरण में अभियुक्तों को सजा, उत्कृष्ट कार्य के लिए विवेचना टीम सहित कोर्ट मुहर्रिर आरक्षक खेमू राम साहू को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, दुर्ग द्वारा प्रशस्ति पत्र प्रदान। चौकी जेवरा सिरसा के अपराध क्रमांक 247/2025 में धारा 296, 109, 3(5) बीएनएस के तहत विवेचना पूर्ण कर अभियुक्तों के विरुद्ध माननीय न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया।प्रारंभिक विवेचना एवं आरोपियों की गिरफ्तारी तत्कालीन चौकी प्रभारी निरीक्षक प्रकाश कांत तथा अग्रिम विवेचना उप निरीक्षक खगेंद्र पठारे द्वारा पूर्ण की गई। माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 05.09.2026 को अभियुक्तों को धारा 109 सहपठित धारा 3(5) बीएनएस में 10 वर्ष सश्रम कारावास एवं अर्थदंड से दंडित किया गया। न्यायालयीन कार्यवाही में समंस/वारंट की तामीली एवं वापसी तथा थाना-विवेचक तक समयबद्ध जानकारी पहुंचाने में उत्कृष्ट कार्य के लिए कोर्ट मुहर्रिर आरक्षक क्रमांक 307 खेमू राम साहू को प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया।


Journalist खबरीलाल














