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हाईकोर्ट का आदेश नहीं माना,अवमानना नोटिस:

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बिलासपुर। हाईकोर्ट ने लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) के सचिव और
डायरेक्टर ट्रेजरी को आदेश नहीं मानने पर अवमानना का नोटिस जारी किया है।
पीडब्ल्यूडी से रिटायरमेंट के बाद एक कर्मचारी की पेंशन का निर्धारण नहीं
किया। कोर्ट ने इसके लिए 3 माह का समय दिया था, लेकिन एक साल बाद भी
कार्यवाही नहीं की गई। मामले की सुनवाई जस्टिस पी. सैम कोशी की बेंच में
हुई।


बिलासपुर निवासी छेदीलाल साहू ने हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर
की है। इसमें बताया कि वह 20 नवंबर 2017 को पीडब्ल्यूडी से लेबर पद से
रिटायर्ड हुए हैं। इसके बाद देय राशि का भुगतान नहीं हुआ और न ही पेंशन का
निर्धारण हुआ। इसको लेकर एक याचिका कोर्ट में पहले दाखिल की थी। इस पर
सुनवाई करते हुए कोर्ट ने 23 सितंबर 2019 को 3 माह में मामले के निराकरण का
आदेश दिया था।याचिका में कहा गया है कि हाईकोर्ट के इस आदेश के बावजूद
विभाग के सचिव और कोष लेखा व पेंशन के संचालक  ने कार्यवाही नहीं की। जिसके
कारण आजतक उनकी पेंशन का निर्धारण नहीं हो सका है। यह कोर्ट के आदेश की
अवमानना का मामला है। इस पर कोर्ट ने नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।




बिलासपुर। हाईकोर्ट ने लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) के सचिव और
डायरेक्टर ट्रेजरी को आदेश नहीं मानने पर अवमानना का नोटिस जारी किया है।
पीडब्ल्यूडी से रिटायरमेंट के बाद एक कर्मचारी की पेंशन का निर्धारण नहीं
किया। कोर्ट ने इसके लिए 3 माह का समय दिया था, लेकिन एक साल बाद भी
कार्यवाही नहीं की गई। मामले की सुनवाई जस्टिस पी. सैम कोशी की बेंच में
हुई।


बिलासपुर निवासी छेदीलाल साहू ने हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर
की है। इसमें बताया कि वह 20 नवंबर 2017 को पीडब्ल्यूडी से लेबर पद से
रिटायर्ड हुए हैं। इसके बाद देय राशि का भुगतान नहीं हुआ और न ही पेंशन का
निर्धारण हुआ। इसको लेकर एक याचिका कोर्ट में पहले दाखिल की थी। इस पर
सुनवाई करते हुए कोर्ट ने 23 सितंबर 2019 को 3 माह में मामले के निराकरण का
आदेश दिया था।याचिका में कहा गया है कि हाईकोर्ट के इस आदेश के बावजूद
विभाग के सचिव और कोष लेखा व पेंशन के संचालक  ने कार्यवाही नहीं की। जिसके
कारण आजतक उनकी पेंशन का निर्धारण नहीं हो सका है। यह कोर्ट के आदेश की
अवमानना का मामला है। इस पर कोर्ट ने नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।



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