वाराणसी. उत्तर प्रदेश के वाराणसी के पिंडरा
विधानसभा
क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी अजय राय पर निर्वाचन आयोग ने चुनाव प्रचार
में भाग लेने पर 24 घंटे के लिए रोक लगा दी है। पिंडरा के उपजिलाधिकारी
एवं चुनाव अधिकारी राजीव राय ने यह जानकारी दी
और उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग के आदेश की प्रति अजय राय को सौंप दी है।
आदेश के अनुसार राय पर 26 फरवरी सुबह आठ बजे से अगले 24 घंटे तक किसी भी
सार्वजनिक सभा, जुलूस, रैली, रोड शो करने और साक्षात्कार देने आदि पर
प्रतिबंध रहेगा। गौरतलब है कि पिंडरा विधानसभा क्षेत्र में एक जनसभा के
दौरान कांग्रेस
प्रत्याशी ने कथित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी
आदित्यनाथ के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणियां की थीं। जिसके बाद कांग्रेस
प्रत्याशी के खिलाफ फूलपुर थाने में मामला दर्ज हुआ था। निर्वाचन आयोग ने
23 फरवरी को राय को नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा था
और राय ने अपना जवाब भेज दिया था। आयोग ने राय की टिप्पणी को गंभीर मानते
हुए चुनाव प्रचार में भाग लेने पर 24 घंटे के लिए रोक लगा दी।
वाराणसी. उत्तर प्रदेश के वाराणसी के पिंडरा
विधानसभा
क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी अजय राय पर निर्वाचन आयोग ने चुनाव प्रचार
में भाग लेने पर 24 घंटे के लिए रोक लगा दी है। पिंडरा के उपजिलाधिकारी
एवं चुनाव अधिकारी राजीव राय ने यह जानकारी दी
और उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग के आदेश की प्रति अजय राय को सौंप दी है।
आदेश के अनुसार राय पर 26 फरवरी सुबह आठ बजे से अगले 24 घंटे तक किसी भी
सार्वजनिक सभा, जुलूस, रैली, रोड शो करने और साक्षात्कार देने आदि पर
प्रतिबंध रहेगा। गौरतलब है कि पिंडरा विधानसभा क्षेत्र में एक जनसभा के
दौरान कांग्रेस
प्रत्याशी ने कथित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी
आदित्यनाथ के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणियां की थीं। जिसके बाद कांग्रेस
प्रत्याशी के खिलाफ फूलपुर थाने में मामला दर्ज हुआ था। निर्वाचन आयोग ने
23 फरवरी को राय को नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा था
और राय ने अपना जवाब भेज दिया था। आयोग ने राय की टिप्पणी को गंभीर मानते
हुए चुनाव प्रचार में भाग लेने पर 24 घंटे के लिए रोक लगा दी।



Journalist खबरीलाल














