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Crime News:: नाबालिग बालिका को शादी करने का झांसा देकर दुष्कर्म करने वाले आरोपी राहुल यादव को 24 घंटे के भीतर बगीचा पुलिस ने गिरफ्तार कर भेजा न्यायिक अभिरक्षा में:

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0थाना बगीचा में आरोपी के विरूद्ध अप.क्र. 58/2022 धारा 376 (2)(एन) भा.द.वि. 4, 6 पॉक्सो एक्ट का अपराध पंजीबद्ध।  
मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि थाना बगीचा क्षेत्र निवासी नाबालिग पीड़िता ने दिनांक 17.04.2022 को थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह वर्ष 2019 में अपनी बीमारी का ईलाज कराने अंबिकापुर गई थी उसी दौरान अंबिकापुर में उसका परिचय राहुल यादव से हुआ एवं दोनों के मध्य लगातार बातचीत होता था। राहुल यादव अंबिकापुर से दिनांक 20.07.2020 को पीड़िता के घर में आया और उसे शादी करने का झांसा देकर दुष्कर्म किया उसके बाद लगातार दुष्कर्म करता रहा। प्रार्थिया द्वारा आरोपी को शादी हेतु कहने पर वर्तमान में शादी करने से इंकार कर रहा है। प्रार्थिया की रिपोर्ट पर थाना बगीचा में धारा 376 (2)(एन) भा.द.वि. 4, 6 पॉक्सो एक्ट के तहत् अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
विवेचना दौरान महिला संबंधी अपराध होने पर थाना बगीचा द्वारा तत्परतापूर्वक कार्यवाही कर पता-तलाष कर दिनांक 18.04.2022 को आरोपी राहुल यादव को अंबिकापुर से अभिरक्षा में थाना लाया गया। आरोपी से पूछताछ करने पर उक्त अपराध को घटित करना स्वीकार किया। आरोपी राहुल यादव उम्र 21 वर्ष निवासी बाबुपारा अंबिकापुर के विरूद्ध अपराध सबूत पाये जाने से उसे दिनांक 18.04.2022 को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया। 
विवेचना कार्यवाही एवं आरोपी की गिरफ्तारी में उप निरीक्षक सकलू राम भगत, स.उ.नि. बालमुकुंद सिंह, आर. 461 सुधीर मिश्रा, आर. 685 मुकेश पाण्डेय की महत्वपूर्ण भूमिका रही।




0थाना बगीचा में आरोपी के विरूद्ध अप.क्र. 58/2022 धारा 376 (2)(एन) भा.द.वि. 4, 6 पॉक्सो एक्ट का अपराध पंजीबद्ध।  
मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि थाना बगीचा क्षेत्र निवासी नाबालिग पीड़िता ने दिनांक 17.04.2022 को थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह वर्ष 2019 में अपनी बीमारी का ईलाज कराने अंबिकापुर गई थी उसी दौरान अंबिकापुर में उसका परिचय राहुल यादव से हुआ एवं दोनों के मध्य लगातार बातचीत होता था। राहुल यादव अंबिकापुर से दिनांक 20.07.2020 को पीड़िता के घर में आया और उसे शादी करने का झांसा देकर दुष्कर्म किया उसके बाद लगातार दुष्कर्म करता रहा। प्रार्थिया द्वारा आरोपी को शादी हेतु कहने पर वर्तमान में शादी करने से इंकार कर रहा है। प्रार्थिया की रिपोर्ट पर थाना बगीचा में धारा 376 (2)(एन) भा.द.वि. 4, 6 पॉक्सो एक्ट के तहत् अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
विवेचना दौरान महिला संबंधी अपराध होने पर थाना बगीचा द्वारा तत्परतापूर्वक कार्यवाही कर पता-तलाष कर दिनांक 18.04.2022 को आरोपी राहुल यादव को अंबिकापुर से अभिरक्षा में थाना लाया गया। आरोपी से पूछताछ करने पर उक्त अपराध को घटित करना स्वीकार किया। आरोपी राहुल यादव उम्र 21 वर्ष निवासी बाबुपारा अंबिकापुर के विरूद्ध अपराध सबूत पाये जाने से उसे दिनांक 18.04.2022 को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया। 
विवेचना कार्यवाही एवं आरोपी की गिरफ्तारी में उप निरीक्षक सकलू राम भगत, स.उ.नि. बालमुकुंद सिंह, आर. 461 सुधीर मिश्रा, आर. 685 मुकेश पाण्डेय की महत्वपूर्ण भूमिका रही।




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