पुरानी रंजिश को लेकर चाकू से जानलेवा हमला करने वाला फरार आरोपी हर्ष कोसले गिरफ्तार। एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट एवं थाना सिविल लाईन पुलिस की संयुक्त कार्यवाही।
थाना सिविल लाईन के अपराध क्रमांक 454/2026 धारा 296, 351(3), 109(1), 3(5), 309(4) बीएनएस एवं 25, 27 आर्म्स एक्ट के प्रकरण में वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट एवं थाना सिविल लाईन पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा प्रकरण में आरोपी अजय रक्सेल पिता राज रक्सेल उम्र 24 साल निवासी नवभारत प्रेस रजबंधा मैदान के पास मरही माता मंदिर थाना मौदहापारा रायपुर को गिरफ्तार कर कार्यवाही की गई थी।
प्रकरण में फरार आरोपियों की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम द्वारा लगातार सघन पतासाजी एवं संभावित ठिकानों की निगरानी की जा रही थी। टीम द्वारा फरार आरोपियों के छिपने के संभावित स्थानों एवं ठिकानों पर लगातार दबिश दी जा रही थी। इसी दौरान आरोपी हर्ष कोसले की उपस्थिति के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई, जिस पर टीम द्वारा आरोपी हर्ष कोसले को पकड़ा गया।
आरोपी हर्ष कोसले को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त 01 चाकू जप्त कर आरोपी के विरूद्ध कार्यवाही की गई।
पुरानी रंजिश को लेकर चाकू से जानलेवा हमला करने वाला फरार आरोपी हर्ष कोसले गिरफ्तार। एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट एवं थाना सिविल लाईन पुलिस की संयुक्त कार्यवाही।
थाना सिविल लाईन के अपराध क्रमांक 454/2026 धारा 296, 351(3), 109(1), 3(5), 309(4) बीएनएस एवं 25, 27 आर्म्स एक्ट के प्रकरण में वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट एवं थाना सिविल लाईन पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा प्रकरण में आरोपी अजय रक्सेल पिता राज रक्सेल उम्र 24 साल निवासी नवभारत प्रेस रजबंधा मैदान के पास मरही माता मंदिर थाना मौदहापारा रायपुर को गिरफ्तार कर कार्यवाही की गई थी।
प्रकरण में फरार आरोपियों की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम द्वारा लगातार सघन पतासाजी एवं संभावित ठिकानों की निगरानी की जा रही थी। टीम द्वारा फरार आरोपियों के छिपने के संभावित स्थानों एवं ठिकानों पर लगातार दबिश दी जा रही थी। इसी दौरान आरोपी हर्ष कोसले की उपस्थिति के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई, जिस पर टीम द्वारा आरोपी हर्ष कोसले को पकड़ा गया।
आरोपी हर्ष कोसले को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त 01 चाकू जप्त कर आरोपी के विरूद्ध कार्यवाही की गई।


Journalist खबरीलाल














