Breaking News

BIG BREAKING :: पत्रकार भावना को पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट से मिली अंतरिम जमानत:

post

पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने शनिवार शाम विशेष सुनवाई के दौरान टाइम्स नाउ नवभारत की रिपोर्टर भावना किशोर को अंतरिम जमानत दे दी है। पंजाब पुलिस ने शुक्रवार को भावना किशोर को गिरफ्तार कर लिया था। भावना किशोर पर दलित महिला को कार से टक्कर मारने और उसके साथ गाली गलौज करने के आरोप में पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार किया था।

न्यायमूर्ति ऑगस्टाइन जॉर्ज मसीह की पीठ ने भावना किशोर द्वारा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के तहत दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने की मांग वाली याचिका में अंतरिम जमानत दे दी। भावना के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 279 (तेजी से गाड़ी चलाना), 337 (मानव जीवन को खतरे में डालने के लिए उतावलेपन या लापरवाही से कार्य करके किसी भी व्यक्ति को चोट पहुँचाना) और 427 (शरारत करना और इस तरह नुकसान या क्षति का कारण बनता है) के तहत मामला दर्ज किया गया है।


पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने शनिवार शाम विशेष सुनवाई के दौरान टाइम्स नाउ नवभारत की रिपोर्टर भावना किशोर को अंतरिम जमानत दे दी है। पंजाब पुलिस ने शुक्रवार को भावना किशोर को गिरफ्तार कर लिया था। भावना किशोर पर दलित महिला को कार से टक्कर मारने और उसके साथ गाली गलौज करने के आरोप में पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार किया था।

न्यायमूर्ति ऑगस्टाइन जॉर्ज मसीह की पीठ ने भावना किशोर द्वारा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के तहत दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने की मांग वाली याचिका में अंतरिम जमानत दे दी। भावना के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 279 (तेजी से गाड़ी चलाना), 337 (मानव जीवन को खतरे में डालने के लिए उतावलेपन या लापरवाही से कार्य करके किसी भी व्यक्ति को चोट पहुँचाना) और 427 (शरारत करना और इस तरह नुकसान या क्षति का कारण बनता है) के तहत मामला दर्ज किया गया है।


...
...
...
...
...
...
Sidebar Banner
Sidebar Banner
Sidebar Banner
Sidebar Banner