Raipur :: लोकसभा में सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने छत्तीसगढ़ के स्ट्रीट वेंडर्स की उठाई आवाज:

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पीएम स्वनिधि पर केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय से मांगा जवाब। छत्तीसगढ़ में पीएम स्वनिधि योजना से महिलाएं बन रही आत्मनिर्भर, 48 फीसदी हितग्राही महिला।छत्तीसगढ़ में 6600 ST हितग्राहियों को पीएम स्वनिधि योजना का मिला लाभ। रायपुर में 20 हजार से ज्यादा स्ट्रीट वेंडर्स ने उठाया लाभ, छत्तीसगढ़ में 82 हजार से ज्यादा हितग्राही।

रायपुर 1 अगस्त - छत्तीसगढ़ में केंद्रीय आवास और शहरी विकास मंत्रालय द्वारा संचालित पीएम स्वनिधि योजना का 82 हजार से ज्यादा हितग्राहियों को लाभ मिला है। जिसमे 20,134 हितग्राही राजधानी रायपुर से है।

सांसद श्री बृजमोहन अग्रवाल ने लोकसभा में छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री स्वानिधि योजना के बारे में जानकारी मांगी थी। बृजमोहन अग्रवाल ने जानकारी मांगी थी कि, पीएम स्वनिधि के तहत छत्तीसगढ़ में किन-किन जिलों में लागू की गई है और कितने स्थानीय फेरीवालों को लाभ मिला है। साथ ही योजना के तहत महिला और पुरुष हितग्राहियों का अनुपात और आवंटित राशि कितनी है। 

जिसपर गुरुवार को केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य राज्य मंत्री श्री तोखन साहू ने जानकारी दी कि, पीएम स्वनिधि एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जो सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ में लागू है, इसके तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र को कोई निधि आवंटित नहीं की जा रही है। इस योजना के तहत ऋण सीधे ऋणदाता संस्थाओं ‌द्वारा संवितरित किए जाते हैं। 24 जुलाई 2024 तक की स्थिति के अनुसार, छत्तीसगढ़ राज्य में अनुसू‌चित जनजाति लाभार्थियों की संख्या 6600 है। देश भर में पीएम स्वनिधि योजना के तहत 45 फीसदी लाभार्थी महिलाएं हैं। छत्तीसगढ़ में इस योजना के तहत कुल लाभार्थियों में से 48 फीसदी लाभार्थी महिलाएं हैं।

आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा योजना को दी गई मंजूरी के अनुसार, दिसंबर 2024 तक योजना के तहत पहली अवधि के ऋणों के लिए 42 लाख, दूसरी अवधि के ऋणों के लिए 12 लाख तथा तीसरी अवधि के ऋणों के लिए 3 लाख का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। लक्ष्यों की तुलना में 24 जुलाई 2024 तक पहली अवधि के ऋणों के लिए 64.78 लाख, दूसरी अवधि के ऋणी के लिए 18.50 लाख तथा तीसरी अवधि के ऋणों के लिए 3.24 लाख ऋण संवितरित किए जा चुके हैं। 

स्ट्रीट वेंडर को आत्मनिर्भर बनाने के लिए केंद्रीय आवास और शहरी विकास मंत्रालय द्वारा 2020 को पीएम स्वनिधि योजना की शुरुआत की गई थी। जिसके तहत पहले 10 हजार रुपए  का लोन उपलब्ध करवाया जाता है। जिसका भुगतान करने के बाद दूसरी बार लोन लेने पर 20 हजार और तीसरी बार लोन को बढ़ाकर 50 हजार रुपए कर दिया जाता है।  इस योजना के तहत दिए गए लोन पर 7% की दर से सब्सिडी भी सरकार के द्वारा प्रोत्साहित किया जाएगा।


पीएम स्वनिधि पर केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय से मांगा जवाब। छत्तीसगढ़ में पीएम स्वनिधि योजना से महिलाएं बन रही आत्मनिर्भर, 48 फीसदी हितग्राही महिला।छत्तीसगढ़ में 6600 ST हितग्राहियों को पीएम स्वनिधि योजना का मिला लाभ। रायपुर में 20 हजार से ज्यादा स्ट्रीट वेंडर्स ने उठाया लाभ, छत्तीसगढ़ में 82 हजार से ज्यादा हितग्राही।

रायपुर 1 अगस्त - छत्तीसगढ़ में केंद्रीय आवास और शहरी विकास मंत्रालय द्वारा संचालित पीएम स्वनिधि योजना का 82 हजार से ज्यादा हितग्राहियों को लाभ मिला है। जिसमे 20,134 हितग्राही राजधानी रायपुर से है।

सांसद श्री बृजमोहन अग्रवाल ने लोकसभा में छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री स्वानिधि योजना के बारे में जानकारी मांगी थी। बृजमोहन अग्रवाल ने जानकारी मांगी थी कि, पीएम स्वनिधि के तहत छत्तीसगढ़ में किन-किन जिलों में लागू की गई है और कितने स्थानीय फेरीवालों को लाभ मिला है। साथ ही योजना के तहत महिला और पुरुष हितग्राहियों का अनुपात और आवंटित राशि कितनी है। 

जिसपर गुरुवार को केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य राज्य मंत्री श्री तोखन साहू ने जानकारी दी कि, पीएम स्वनिधि एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जो सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ में लागू है, इसके तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र को कोई निधि आवंटित नहीं की जा रही है। इस योजना के तहत ऋण सीधे ऋणदाता संस्थाओं ‌द्वारा संवितरित किए जाते हैं। 24 जुलाई 2024 तक की स्थिति के अनुसार, छत्तीसगढ़ राज्य में अनुसू‌चित जनजाति लाभार्थियों की संख्या 6600 है। देश भर में पीएम स्वनिधि योजना के तहत 45 फीसदी लाभार्थी महिलाएं हैं। छत्तीसगढ़ में इस योजना के तहत कुल लाभार्थियों में से 48 फीसदी लाभार्थी महिलाएं हैं।

आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा योजना को दी गई मंजूरी के अनुसार, दिसंबर 2024 तक योजना के तहत पहली अवधि के ऋणों के लिए 42 लाख, दूसरी अवधि के ऋणों के लिए 12 लाख तथा तीसरी अवधि के ऋणों के लिए 3 लाख का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। लक्ष्यों की तुलना में 24 जुलाई 2024 तक पहली अवधि के ऋणों के लिए 64.78 लाख, दूसरी अवधि के ऋणी के लिए 18.50 लाख तथा तीसरी अवधि के ऋणों के लिए 3.24 लाख ऋण संवितरित किए जा चुके हैं। 

स्ट्रीट वेंडर को आत्मनिर्भर बनाने के लिए केंद्रीय आवास और शहरी विकास मंत्रालय द्वारा 2020 को पीएम स्वनिधि योजना की शुरुआत की गई थी। जिसके तहत पहले 10 हजार रुपए  का लोन उपलब्ध करवाया जाता है। जिसका भुगतान करने के बाद दूसरी बार लोन लेने पर 20 हजार और तीसरी बार लोन को बढ़ाकर 50 हजार रुपए कर दिया जाता है।  इस योजना के तहत दिए गए लोन पर 7% की दर से सब्सिडी भी सरकार के द्वारा प्रोत्साहित किया जाएगा।


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