7.23 ग्राम प्रतिबंधित मादक पदार्थ चिट्टा एंव अफीम वजन 5.09 ग्राम के साथ 01 आरोपी गिरफ्तार :

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     थाना आमानाका क्षेत्रांतर्गत अयप्पा मंदिर के सामने  टाटीबंध में प्रतिबंधित मादक पदार्थ चिट्टा के साथ पकड़ा गया आरोपी को रंगे हाथ।
 
     थाना आमानाका को आरोपी के पास चिटटा होने की सूचना मुखबीर से प्राप्त पर हुई थी जिस पर सुनियोजित तरीके से टीम गठित कर पकडा गया आरोपी को ।
 
     आरोपी है, वीर सावरकर नगर हीरापुर  का  निवासी जिसके विरूद्ध पुर्व भी NDPS ACT कार्यवाही की गई है
 
 आरोपी के कब्जे से 7.23 ग्राम प्रतिबंधित मादक पदार्थ हेरोईन चिट्टा व 05.09ग्राम काला अफीम  किया गया है जप्त

     जप्त मशरूका की कुल कीमत है लगभग 75000/- रूपये

    आरोपी के विरूद्ध थाना आमानाका में अपराध क्रमांक 70/25 धारा 21(B),18 NDPS ACT  का अपराध किया गया है पंजीबद्ध
 
विवरण - पुलिस उपमहानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय डॉ. लाल उमेद सिंह के दिशा निर्देश पर रायपुर पुलिस द्वारा नशे के विरूद्ध विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें रायपुर पुलिस के समस्त पुलिस राजपत्रित अधिकारियों, थाना प्रभारियों सहित प्रभारी एण्टी क्राईम एण्ड सायबर यूनिट को नशे का काला कारोबार करने वाले कारोबारियों की पतासाजी कर कार्यवाही करने एवं इस पर प्रभावी रूप से अंकुश लगाने आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये है।
इसी तारतम्य में दिनांक 27.02.25 को थाना आमानाका  टीम को सूचना प्राप्त हुई कि थाना   क्षेत्रांतर्गत अयप्पा मंदिर टाटीबंध के पास हरभजन सिंह उर्फ भजन निवासी वीर सवारकर नगर हीरापुर नामक व्यक्ति जो पुर्व मे जेल गया था वह  प्रतिबंधित मादक पदार्थ चिटटा हेरोईन  रखा है तथा बेचने की फिराक में है। जिस पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पश्चिम श्री डी.आर.पोर्ते,   नगर पुलिस अधीक्षक आजाद चौक श्री अमन कुमार झा (IPS) द्वारा  थाना प्रभारी आमानाका  को आरोपी को  हीरोईन चिटटा के साथ रंगे हाथ पकड़ने निर्देशित किया गया। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में  थाना आमानाका पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा उक्त स्थान पर जाकर मुखबीर द्वारा बताये हुलिये के व्यक्ति की पतासाजी कर चिन्हांकित कर पकड़ा गया। पूछताछ में व्यक्ति ने अपना नाम हरभजन सिंह उर्फ भजन पिता रतन सिहं उम्र 42 साल निवासी वीर सावरकर नगर ईडब्लुएस 699 थाना कबीर नगर  रायपुर का होना बताया। टीम के सदस्यों द्वारा उसके पास रखें एक चश्मा के कव्हर  की तलाशी लेने पर उसमे से प्रतिबंधित मदाक पदार्थ हेरोईन चिटटा एंव काला अफीम  रखा होना पाया गया, जिस पर हरभजन सिंह उर्फ भजन  से उक्त प्रतिबंधित मदाक पदार्थ  रखने बिक्री एवं परिवहन करने के संबंध में वैध दस्तावेज की मांग करने पर उसके द्वारा किसी प्रकार का कोई दस्तावेज प्रस्तुत ना कर टीम के सदस्यों को लगातार गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा था।

    जिस पर आरापी हरभजन सिंह उर्फ भजन को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से चस्मा कव्हर के अन्दर रखे एक सफेद झिल्ली मे हेरोईन चिटटा वजन 7.23 ग्राम किमती करीबन 70,000/- रूपये एंव एक सफेद झिल्ली मे काले रंग का अफीम वजन 5.09 ग्राम किमती 5000/- रूपये जुमला  किमती 75000/- रूपये जप्त कर आरोपी के विरूद्ध थाना आमानाका में अपराध क्रमांक 70/25 धारा 21(B),18 NDPS ACT का अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी के विरूद्ध कार्यवाही किया गया।

प्रकरण में फॉरवर्ड एवं बैकवर्ड लिंकेजेस के आधार पर अन्य आरोपियों के संबंध में विस्तृत पूछताछ जारी है

गिरफ्तार आरोपी - हरभजन सिंह उर्फ भजन पिता रतन सिहं उम्र 42 साल निवासी वीर सावरकर नगर ईडब्लुएस 699 थाना कबीर नगर  रायपुर




     थाना आमानाका क्षेत्रांतर्गत अयप्पा मंदिर के सामने  टाटीबंध में प्रतिबंधित मादक पदार्थ चिट्टा के साथ पकड़ा गया आरोपी को रंगे हाथ।
 
     थाना आमानाका को आरोपी के पास चिटटा होने की सूचना मुखबीर से प्राप्त पर हुई थी जिस पर सुनियोजित तरीके से टीम गठित कर पकडा गया आरोपी को ।
 
     आरोपी है, वीर सावरकर नगर हीरापुर  का  निवासी जिसके विरूद्ध पुर्व भी NDPS ACT कार्यवाही की गई है
 
 आरोपी के कब्जे से 7.23 ग्राम प्रतिबंधित मादक पदार्थ हेरोईन चिट्टा व 05.09ग्राम काला अफीम  किया गया है जप्त

     जप्त मशरूका की कुल कीमत है लगभग 75000/- रूपये

    आरोपी के विरूद्ध थाना आमानाका में अपराध क्रमांक 70/25 धारा 21(B),18 NDPS ACT  का अपराध किया गया है पंजीबद्ध
 
विवरण - पुलिस उपमहानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय डॉ. लाल उमेद सिंह के दिशा निर्देश पर रायपुर पुलिस द्वारा नशे के विरूद्ध विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें रायपुर पुलिस के समस्त पुलिस राजपत्रित अधिकारियों, थाना प्रभारियों सहित प्रभारी एण्टी क्राईम एण्ड सायबर यूनिट को नशे का काला कारोबार करने वाले कारोबारियों की पतासाजी कर कार्यवाही करने एवं इस पर प्रभावी रूप से अंकुश लगाने आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये है।
इसी तारतम्य में दिनांक 27.02.25 को थाना आमानाका  टीम को सूचना प्राप्त हुई कि थाना   क्षेत्रांतर्गत अयप्पा मंदिर टाटीबंध के पास हरभजन सिंह उर्फ भजन निवासी वीर सवारकर नगर हीरापुर नामक व्यक्ति जो पुर्व मे जेल गया था वह  प्रतिबंधित मादक पदार्थ चिटटा हेरोईन  रखा है तथा बेचने की फिराक में है। जिस पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पश्चिम श्री डी.आर.पोर्ते,   नगर पुलिस अधीक्षक आजाद चौक श्री अमन कुमार झा (IPS) द्वारा  थाना प्रभारी आमानाका  को आरोपी को  हीरोईन चिटटा के साथ रंगे हाथ पकड़ने निर्देशित किया गया। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में  थाना आमानाका पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा उक्त स्थान पर जाकर मुखबीर द्वारा बताये हुलिये के व्यक्ति की पतासाजी कर चिन्हांकित कर पकड़ा गया। पूछताछ में व्यक्ति ने अपना नाम हरभजन सिंह उर्फ भजन पिता रतन सिहं उम्र 42 साल निवासी वीर सावरकर नगर ईडब्लुएस 699 थाना कबीर नगर  रायपुर का होना बताया। टीम के सदस्यों द्वारा उसके पास रखें एक चश्मा के कव्हर  की तलाशी लेने पर उसमे से प्रतिबंधित मदाक पदार्थ हेरोईन चिटटा एंव काला अफीम  रखा होना पाया गया, जिस पर हरभजन सिंह उर्फ भजन  से उक्त प्रतिबंधित मदाक पदार्थ  रखने बिक्री एवं परिवहन करने के संबंध में वैध दस्तावेज की मांग करने पर उसके द्वारा किसी प्रकार का कोई दस्तावेज प्रस्तुत ना कर टीम के सदस्यों को लगातार गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा था।

    जिस पर आरापी हरभजन सिंह उर्फ भजन को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से चस्मा कव्हर के अन्दर रखे एक सफेद झिल्ली मे हेरोईन चिटटा वजन 7.23 ग्राम किमती करीबन 70,000/- रूपये एंव एक सफेद झिल्ली मे काले रंग का अफीम वजन 5.09 ग्राम किमती 5000/- रूपये जुमला  किमती 75000/- रूपये जप्त कर आरोपी के विरूद्ध थाना आमानाका में अपराध क्रमांक 70/25 धारा 21(B),18 NDPS ACT का अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी के विरूद्ध कार्यवाही किया गया।

प्रकरण में फॉरवर्ड एवं बैकवर्ड लिंकेजेस के आधार पर अन्य आरोपियों के संबंध में विस्तृत पूछताछ जारी है

गिरफ्तार आरोपी - हरभजन सिंह उर्फ भजन पिता रतन सिहं उम्र 42 साल निवासी वीर सावरकर नगर ईडब्लुएस 699 थाना कबीर नगर  रायपुर


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