रायपुर: जहां एक तरफ छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले की एक अदालत ने बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान और कुछ कंपनियों व ओटीटी मंचों के खिलाफ कथित भ्रामक विज्ञापनों के लिए दायर याचिका स्वीकार कर ली। वहीं मामले पर सुनवाई आज यानी 29 मार्च को होनी है।
अदालत ने एक स्थानीय वकील द्वारा इस दायर याचिका को बीते 11 मार्च को स्वीकार किया था। इस बाबत याचिकाकर्ता मोहम्मद फैजान खान के अधिवक्ता विराट वर्मा ने बताया कि शाहरुख खान एक हस्ती हैं और वे भ्रामक विज्ञापनों के जरिए ‘फेयरनेस क्रीम’ और पान-मसाला से संबंधित उत्पादों का विज्ञापन कर रहे हैं। अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि शाहरुख खान उत्पाद का विज्ञापन करते हैं, जिससे पान मसाला की बिक्री में वृद्धि होती है और उस पान मसाले में मौजूद तंबाकू के सेवन से कैंसर होता है।
वहीं इस याचिका में यह भी आरोप लगाया गया कि शाहरुख रम्मी खेल का भी विज्ञापन करते हैं, जिसके बारे में दावा किया जाता है कि यह कौशल का खेल है लेकिन हमारे देश में कई लोग जुए में अपनी मेहनत की कमाई हार जाते है। अधिवक्ता ने कहा कि हमने शाहरुख खान, इन उत्पादों को बनाने वाली कंपनियों और इन विज्ञापनों को प्रसारित करने वाले ओटीटी प्लेटफॉर्म के खिलाफ एक दीवानी मुकदमा दायर किया है, जिसमें ऐसे विज्ञापनों के प्रसारण पर रोक लगाने की मांग की गई है।
उन्होंने कहा कि अदालत ने बीते 11 मार्च को याचिका स्वीकार कर ली थी और अधिवक्ता ने कहा कि अभिनेता खान, गूगल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, अमेजन इंडिया (अमेजन प्राइम वीडियो), नेटफ्लिक्स इंडिया, इमामी लिमिटेड (फेयर एंड हैंडसम), मेसर्स आईटीसी लिमिटेड (विमल पान मसाला एंड टोबैको प्रोडक्ट्स) और मेसर्स हेड डिजिटल वर्क्स प्राइवेट लिमिटेड को मामले में प्रतिवादी बनाया गया है।
गौरतलब है कि, याचिकाकर्ता मोहम्मद फैजान खान को बीते साल 2024 नवंबर में मुंबई पुलिस ने शाहरुख खान को जान से मारने की धमकी देने और 50 लाख रुपये की रंगदारी मांगने के आरोप में गिरफ्तार किया था। फैजान फिलहाल इस मामले में जमानत पर बाहर चल रहे हैं। उस समय मुंबई पुलिस ने रायपुर पुलिस को बताया था कि फैजान के नाम से पंजीकृत फोन से अभिनेता को धमकी और रंगदारी मांगी गई थी। हालांकि फैजान ने पूछताछ के दौरान जांचकर्ताओं को बताया था कि उनका मोबाइल फोन खो गया और इस संबंध में उन्होंने पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई थी।
रायपुर: जहां एक तरफ छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले की एक अदालत ने बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान और कुछ कंपनियों व ओटीटी मंचों के खिलाफ कथित भ्रामक विज्ञापनों के लिए दायर याचिका स्वीकार कर ली। वहीं मामले पर सुनवाई आज यानी 29 मार्च को होनी है।
अदालत ने एक स्थानीय वकील द्वारा इस दायर याचिका को बीते 11 मार्च को स्वीकार किया था। इस बाबत याचिकाकर्ता मोहम्मद फैजान खान के अधिवक्ता विराट वर्मा ने बताया कि शाहरुख खान एक हस्ती हैं और वे भ्रामक विज्ञापनों के जरिए ‘फेयरनेस क्रीम’ और पान-मसाला से संबंधित उत्पादों का विज्ञापन कर रहे हैं। अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि शाहरुख खान उत्पाद का विज्ञापन करते हैं, जिससे पान मसाला की बिक्री में वृद्धि होती है और उस पान मसाले में मौजूद तंबाकू के सेवन से कैंसर होता है।
वहीं इस याचिका में यह भी आरोप लगाया गया कि शाहरुख रम्मी खेल का भी विज्ञापन करते हैं, जिसके बारे में दावा किया जाता है कि यह कौशल का खेल है लेकिन हमारे देश में कई लोग जुए में अपनी मेहनत की कमाई हार जाते है। अधिवक्ता ने कहा कि हमने शाहरुख खान, इन उत्पादों को बनाने वाली कंपनियों और इन विज्ञापनों को प्रसारित करने वाले ओटीटी प्लेटफॉर्म के खिलाफ एक दीवानी मुकदमा दायर किया है, जिसमें ऐसे विज्ञापनों के प्रसारण पर रोक लगाने की मांग की गई है।
उन्होंने कहा कि अदालत ने बीते 11 मार्च को याचिका स्वीकार कर ली थी और अधिवक्ता ने कहा कि अभिनेता खान, गूगल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, अमेजन इंडिया (अमेजन प्राइम वीडियो), नेटफ्लिक्स इंडिया, इमामी लिमिटेड (फेयर एंड हैंडसम), मेसर्स आईटीसी लिमिटेड (विमल पान मसाला एंड टोबैको प्रोडक्ट्स) और मेसर्स हेड डिजिटल वर्क्स प्राइवेट लिमिटेड को मामले में प्रतिवादी बनाया गया है।
गौरतलब है कि, याचिकाकर्ता मोहम्मद फैजान खान को बीते साल 2024 नवंबर में मुंबई पुलिस ने शाहरुख खान को जान से मारने की धमकी देने और 50 लाख रुपये की रंगदारी मांगने के आरोप में गिरफ्तार किया था। फैजान फिलहाल इस मामले में जमानत पर बाहर चल रहे हैं। उस समय मुंबई पुलिस ने रायपुर पुलिस को बताया था कि फैजान के नाम से पंजीकृत फोन से अभिनेता को धमकी और रंगदारी मांगी गई थी। हालांकि फैजान ने पूछताछ के दौरान जांचकर्ताओं को बताया था कि उनका मोबाइल फोन खो गया और इस संबंध में उन्होंने पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई थी।