* थाना खमतराई क्षेत्रांतर्गत गोर्वधन नगर स्थित एक प्लाट सहित चार पहिया वाहन में अवैध रूप से कर रखा था कमर्शियल गैस सिलेण्डरों का भण्डारण।*
* आरोपी को गिरफ्तार करने में एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट की रहीं अहम भूमिंका।*
* आरोपी के कब्जे से पूर्ति गैस, सी जी गैस, इण्डेन गैस, भारत गैस, एच पी गैस, गो गैस एवं ब्लू गैस कंपनियों के कुल 209 नग कमर्शियल गैस सिलेण्डर किया गया है जप्त।*
* प्रकरण से संबंधित छोटा हाथी वाहन क्रमांक सी जी 04 एम वाय 6534 को भी किया गया है जप्त।*
* जप्त मशरूका की कुल कीमत है लगभग 7,50,000/- रूपये।*
* आरोपी के विरूद्ध थाना खमतराई में अपराध क्रमांक 367/25 धारा 3, 7 आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955का अपराध किया गया है पंजीबद्ध।*
विवरण - दिनांक 20.04.25 को एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट की टीम को सूचना प्राप्त हुई कि थाना खमतराई क्षेत्रांतर्गत गोर्वधन नगर स्थित प्लाट में एक व्यक्ति अवैध रूप से गैस सिलेण्डरों का भण्डारण कर रखा है। जिस पर वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट तथा थाना खमतराई पुलिस की संयुक्त टीम को सूचना की तस्दीक कर आवश्यक कार्यवाही करने निर्देशित किया गया। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में टीम के सदस्यों द्वारा उक्त स्थान पर जाकर देखने पर पाया गया कि वहां कमर्शियल गैस सिलेण्डरों का भण्डारण होने के साथ ही छोटा हाथी वाहन में सवार एक व्यक्ति अपने वाहन में भी कमर्शियल गैस सिलेण्डरों का भण्डारण कर रखा है। वाहन में सवार व्यक्ति ने पूछताछ में अपना नाम धर्मेन्द्र सोनी निवासी गुढ़ियारी रायपुर का होना बताया। टीम के सदस्यों द्वारा गैस सिलेण्डरों के संबंध मंे वैध कागजात प्रस्तुत करने कहने पर धर्मेन्द्र सोनी द्वारा किसी प्रकार का कागजात प्रस्तुत नहीं किया गया।
जिस पर आरोपी धर्मेन्द्र सोनी को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से अवैध रूप से रखंे पूर्ति गैस, सी जी गैस, इण्डेन गैस, भारत गैस, एच पी गैस, गो गैस एवं ब्लू गैस कंपनियों के कुल 209 नग कमर्शियल गैस सिलेण्डर तथा प्रकरण से संबंधित छोटा हाथी वाहन क्रमांक सी जी 04 एम वाय 6534 जुमला कीमती लगभग 7,50,000/- रूपये जप्त कर आरोपी के विरूद्ध थाना खमतराई में अपराध क्रमांक 367/25 धारा 3, 7 आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 का अपराध पंजीबद्ध कर कार्यवाही किया गया।
*गिरफ्तार आरोपी - धर्मेन्द्र सोनी पिता रामगोपाल सोनी उम्र 35 साल निवासी मुर्रा भट्ठी गुढ़ियारी थाना गुढ़ियारी रायपुर।*
*कार्यवाही में निरीक्षक सचिन सिंह थाना प्रभारी खमतराई, एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट से प्रभारी निरीक्षक परेश कुमार पाण्डेय, उपनिरीक्षक सतीश पुरिया, प्र.आर. कुलदीप द्विवेदी, आर. संदीप सिंह, वीरेन्द्र बहादुर सिंह, अविनाश देवांगन, हिमांशु राठौड़, अविनाश टण्डन तथा थाना खमतराई से उप निरीक्षक प्रहलाद राठौर की महत्वपूर्ण भूमिंका रहीं।*
* थाना खमतराई क्षेत्रांतर्गत गोर्वधन नगर स्थित एक प्लाट सहित चार पहिया वाहन में अवैध रूप से कर रखा था कमर्शियल गैस सिलेण्डरों का भण्डारण।*
* आरोपी को गिरफ्तार करने में एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट की रहीं अहम भूमिंका।*
* आरोपी के कब्जे से पूर्ति गैस, सी जी गैस, इण्डेन गैस, भारत गैस, एच पी गैस, गो गैस एवं ब्लू गैस कंपनियों के कुल 209 नग कमर्शियल गैस सिलेण्डर किया गया है जप्त।*
* प्रकरण से संबंधित छोटा हाथी वाहन क्रमांक सी जी 04 एम वाय 6534 को भी किया गया है जप्त।*
* जप्त मशरूका की कुल कीमत है लगभग 7,50,000/- रूपये।*
* आरोपी के विरूद्ध थाना खमतराई में अपराध क्रमांक 367/25 धारा 3, 7 आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955का अपराध किया गया है पंजीबद्ध।*
विवरण - दिनांक 20.04.25 को एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट की टीम को सूचना प्राप्त हुई कि थाना खमतराई क्षेत्रांतर्गत गोर्वधन नगर स्थित प्लाट में एक व्यक्ति अवैध रूप से गैस सिलेण्डरों का भण्डारण कर रखा है। जिस पर वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट तथा थाना खमतराई पुलिस की संयुक्त टीम को सूचना की तस्दीक कर आवश्यक कार्यवाही करने निर्देशित किया गया। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में टीम के सदस्यों द्वारा उक्त स्थान पर जाकर देखने पर पाया गया कि वहां कमर्शियल गैस सिलेण्डरों का भण्डारण होने के साथ ही छोटा हाथी वाहन में सवार एक व्यक्ति अपने वाहन में भी कमर्शियल गैस सिलेण्डरों का भण्डारण कर रखा है। वाहन में सवार व्यक्ति ने पूछताछ में अपना नाम धर्मेन्द्र सोनी निवासी गुढ़ियारी रायपुर का होना बताया। टीम के सदस्यों द्वारा गैस सिलेण्डरों के संबंध मंे वैध कागजात प्रस्तुत करने कहने पर धर्मेन्द्र सोनी द्वारा किसी प्रकार का कागजात प्रस्तुत नहीं किया गया।
जिस पर आरोपी धर्मेन्द्र सोनी को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से अवैध रूप से रखंे पूर्ति गैस, सी जी गैस, इण्डेन गैस, भारत गैस, एच पी गैस, गो गैस एवं ब्लू गैस कंपनियों के कुल 209 नग कमर्शियल गैस सिलेण्डर तथा प्रकरण से संबंधित छोटा हाथी वाहन क्रमांक सी जी 04 एम वाय 6534 जुमला कीमती लगभग 7,50,000/- रूपये जप्त कर आरोपी के विरूद्ध थाना खमतराई में अपराध क्रमांक 367/25 धारा 3, 7 आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 का अपराध पंजीबद्ध कर कार्यवाही किया गया।
*गिरफ्तार आरोपी - धर्मेन्द्र सोनी पिता रामगोपाल सोनी उम्र 35 साल निवासी मुर्रा भट्ठी गुढ़ियारी थाना गुढ़ियारी रायपुर।*
*कार्यवाही में निरीक्षक सचिन सिंह थाना प्रभारी खमतराई, एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट से प्रभारी निरीक्षक परेश कुमार पाण्डेय, उपनिरीक्षक सतीश पुरिया, प्र.आर. कुलदीप द्विवेदी, आर. संदीप सिंह, वीरेन्द्र बहादुर सिंह, अविनाश देवांगन, हिमांशु राठौड़, अविनाश टण्डन तथा थाना खमतराई से उप निरीक्षक प्रहलाद राठौर की महत्वपूर्ण भूमिंका रहीं।*