पिछले 08 वर्षों से फरार आरोपी सलीम खान को बिलासपुर से किया गया गिरफ्तार।:

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थाना खमतराई में अमानत में खयानत के तहत वर्ष 2017 में दर्ज है अपराध।

आरोपी सलीम खान के 02 अन्य साथियों को पूर्व में भेजा गया था जेल।

 आरोपी के विरुद्ध थाना खतमतराई में अपराध क्रमांक 595/2017 धारा 407,511,34 भादवि दर्ज है अपराध ।

विवरण- मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी अजय कुमार दुबे पिता शिवराम दुबे उम्र-37 वर्ष निवासी वाल्टियर रेल्वे कासिंग मोवा थाना पण्डरी रायपुर के द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराया गया था कि उनकी कपंनी श्री नाकोडा इस्पात सिलतरा से ट्रक कमांक सी.जी. 12 एस.-2780 में 15.890 टन टी.एम.टी. सरिया लोड कराकर अमलीडीह भेजा था लेकिन उक्त ट्रक के चालक के द्वारा ट्रान्सपोर्ट नगर में ट्रक को लाकर दिनांक घटना समय 16.12.2017 के रात 04.30 बजे आरोपी वाहन के मालिक मोहम्मद अतीक ट्रक कमांक सी.जी.-12 एस. 2780 के चालक अरविन्द किस्पोट्टा दूसरे ट्रक कमांक सी.जी. 04 जेड.सी. 6104 के चालक सलीम खान ट्रक क्रमांक सी.जी. 04 जेड.सी. 6104 में टीएमटी सरिया एक बड्डल पल्टी कर लिये है कि रिपोर्ट पर अपराध पंजीबद्ध 595/2017 धारा 407,511,34 भादवि पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना दौरान प्रकरण के आरोपी मोहम्मद अतिक एवं अरविंद किसपोट्टा को पूर्व में गिरफ्‌तार कर विवेचना पूर्ण होने पर दोनों आरोपियों के विरुद्ध माननीय सीजीएम न्यायालय में अभियोग पत्र पेश किया गया है। प्रकरण के अन्य आरोपी सलीम खान घटना दिनांक से फरार था जिसका लगातार पता तलाश की जा रही थी। आरोपी सलीम खान पिता मकबूल खान उम्र-35 वर्ष निवासी मच्छाखंदा सीपत थाना सीपत जिला बिलासपुर को दिनांक 13.05.2025 को मिलने पर प्रकरण में विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया।

गिरफ्तार आरोपी -  सलीम खान पिता मकबूल खान उम्र 35 वर्ष निवासी मच्छाखंदा सीपत थाना सीपत जिला बिलासपुर (छ.ग.)



थाना खमतराई में अमानत में खयानत के तहत वर्ष 2017 में दर्ज है अपराध।

आरोपी सलीम खान के 02 अन्य साथियों को पूर्व में भेजा गया था जेल।

 आरोपी के विरुद्ध थाना खतमतराई में अपराध क्रमांक 595/2017 धारा 407,511,34 भादवि दर्ज है अपराध ।

विवरण- मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी अजय कुमार दुबे पिता शिवराम दुबे उम्र-37 वर्ष निवासी वाल्टियर रेल्वे कासिंग मोवा थाना पण्डरी रायपुर के द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराया गया था कि उनकी कपंनी श्री नाकोडा इस्पात सिलतरा से ट्रक कमांक सी.जी. 12 एस.-2780 में 15.890 टन टी.एम.टी. सरिया लोड कराकर अमलीडीह भेजा था लेकिन उक्त ट्रक के चालक के द्वारा ट्रान्सपोर्ट नगर में ट्रक को लाकर दिनांक घटना समय 16.12.2017 के रात 04.30 बजे आरोपी वाहन के मालिक मोहम्मद अतीक ट्रक कमांक सी.जी.-12 एस. 2780 के चालक अरविन्द किस्पोट्टा दूसरे ट्रक कमांक सी.जी. 04 जेड.सी. 6104 के चालक सलीम खान ट्रक क्रमांक सी.जी. 04 जेड.सी. 6104 में टीएमटी सरिया एक बड्डल पल्टी कर लिये है कि रिपोर्ट पर अपराध पंजीबद्ध 595/2017 धारा 407,511,34 भादवि पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना दौरान प्रकरण के आरोपी मोहम्मद अतिक एवं अरविंद किसपोट्टा को पूर्व में गिरफ्‌तार कर विवेचना पूर्ण होने पर दोनों आरोपियों के विरुद्ध माननीय सीजीएम न्यायालय में अभियोग पत्र पेश किया गया है। प्रकरण के अन्य आरोपी सलीम खान घटना दिनांक से फरार था जिसका लगातार पता तलाश की जा रही थी। आरोपी सलीम खान पिता मकबूल खान उम्र-35 वर्ष निवासी मच्छाखंदा सीपत थाना सीपत जिला बिलासपुर को दिनांक 13.05.2025 को मिलने पर प्रकरण में विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया।

गिरफ्तार आरोपी -  सलीम खान पिता मकबूल खान उम्र 35 वर्ष निवासी मच्छाखंदा सीपत थाना सीपत जिला बिलासपुर (छ.ग.)


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