कोरिया । कलेक्टर चंदन
त्रिपाठी के निर्देश पर कोरिया आबकारी विभाग ने अवैध शराब तस्करी पर बड़ी
कार्रवाई की है। ग्राम सलका, पोड़ी बचरा, सलका और नटवाही सहित कई स्थानों पर
दबिश देकर आबकारी टीम ने 231 पाव गोवा व्हिस्की बरामद की। इस दौरान गोकुल
बनसोर, रामविकास, नरेश, राजेश गुप्ता, जीवन सिंह और आशा सिंह सहित छह
आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। सभी के खिलाफ आबकारी एक्ट की धारा 34 के
तहत न्यायालय में प्रकरण दर्ज किया गया है।
जिला
आबकारी अधिकारी रमेश कुमार अग्रवाल ने जानकारी दी है कि कार्रवाई में
उपनिरीक्षक, आरक्षक और नगर सैनिकों की टीम शामिल रही। छत्तीसगढ़ राज्य में 5
लीटर से अधिक अवैध मदिरा रखने पर 1 से 3 वर्ष की जेल और 25,000 से
1,00,000 तक जुर्माना तथा पुनरावृत्ति पर 2 से 5 वर्ष की जेल और 50,000 से
2,00,000 तक जुर्माने का प्रावधान है।
कोरिया । कलेक्टर चंदन
त्रिपाठी के निर्देश पर कोरिया आबकारी विभाग ने अवैध शराब तस्करी पर बड़ी
कार्रवाई की है। ग्राम सलका, पोड़ी बचरा, सलका और नटवाही सहित कई स्थानों पर
दबिश देकर आबकारी टीम ने 231 पाव गोवा व्हिस्की बरामद की। इस दौरान गोकुल
बनसोर, रामविकास, नरेश, राजेश गुप्ता, जीवन सिंह और आशा सिंह सहित छह
आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। सभी के खिलाफ आबकारी एक्ट की धारा 34 के
तहत न्यायालय में प्रकरण दर्ज किया गया है।
जिला
आबकारी अधिकारी रमेश कुमार अग्रवाल ने जानकारी दी है कि कार्रवाई में
उपनिरीक्षक, आरक्षक और नगर सैनिकों की टीम शामिल रही। छत्तीसगढ़ राज्य में 5
लीटर से अधिक अवैध मदिरा रखने पर 1 से 3 वर्ष की जेल और 25,000 से
1,00,000 तक जुर्माना तथा पुनरावृत्ति पर 2 से 5 वर्ष की जेल और 50,000 से
2,00,000 तक जुर्माने का प्रावधान है।



Journalist खबरीलाल














