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RMC (खबरीलाल न्यूज़) :: रायपुर नगर निगम क्षेत्र में किसी भी मंदिर से संपत्तिकर नहीं लिया जायेगा - महापौर मीनल चौबे:

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रायपुर - नगर पालिक निगम रायपुर की महापौर मीनल चौबे ने कहा है कि रायपुर नगर पालिक निगम क्षेत्र अंतर्गत किसी भी जोन और किसी भी वार्ड में स्थित किसी भी मंदिर से नगर निगम द्वारा संपत्तिकर नहीं लिया जायेगा। यह व्यवस्था होने के बावजूद नगर निगम जोन 4 अंतर्गत ब्राम्हणपारा वार्ड क्रमांक 43 अंतर्गत सोहागा मंदिर ब्राम्हणपास में जाकर संपत्तिकर वसूलने नोटिस देने वाले नगर निगम राजस्व विभाग के मोहर्रिर सुशात और अमर को नगर निगम द्वारा संपत्तिकर नोटिस सोहागा मंदिर को देने पर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है एवं 3 दिन के भीतर लिखित स्पष्टीकरण मागा गया है। संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं मिलने पर नगर निगम द्वारा संबधित मोहर्रिर कर्मचारियों पर नियमानुसार कडी अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

महापौर मीनल चौबे ने मंदिर में नगर निगम के सपत्तिकर की वसूली हेतु नोटिस दिये जाने को लेकर गहन नाराजगी व्यक्त की है एव यह सुनिश्चित करने कहा है कि नियमानुसार व्यवस्था के अंतर्गत रायपुर नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत किसी भी मंदिर में संपत्तिकर वसूली का नोटिस कदापि ना दिया जाये। अन्यथा की स्थिति में संबंधित कर्मचारियों पर नियमानुसार प्रक्रिया के अंतर्गत कड़ी अनुशासनात्मक कार्यवाही करने के निर्देश महापौर ने सबंधित निगम अधिकारियों को दिये है। महापौर ने कहा कि इस मामले मे कोई लापरवाही अथवा हीला हवाला कदापि सहन नहीं किया जायेगा।


रायपुर - नगर पालिक निगम रायपुर की महापौर मीनल चौबे ने कहा है कि रायपुर नगर पालिक निगम क्षेत्र अंतर्गत किसी भी जोन और किसी भी वार्ड में स्थित किसी भी मंदिर से नगर निगम द्वारा संपत्तिकर नहीं लिया जायेगा। यह व्यवस्था होने के बावजूद नगर निगम जोन 4 अंतर्गत ब्राम्हणपारा वार्ड क्रमांक 43 अंतर्गत सोहागा मंदिर ब्राम्हणपास में जाकर संपत्तिकर वसूलने नोटिस देने वाले नगर निगम राजस्व विभाग के मोहर्रिर सुशात और अमर को नगर निगम द्वारा संपत्तिकर नोटिस सोहागा मंदिर को देने पर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है एवं 3 दिन के भीतर लिखित स्पष्टीकरण मागा गया है। संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं मिलने पर नगर निगम द्वारा संबधित मोहर्रिर कर्मचारियों पर नियमानुसार कडी अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

महापौर मीनल चौबे ने मंदिर में नगर निगम के सपत्तिकर की वसूली हेतु नोटिस दिये जाने को लेकर गहन नाराजगी व्यक्त की है एव यह सुनिश्चित करने कहा है कि नियमानुसार व्यवस्था के अंतर्गत रायपुर नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत किसी भी मंदिर में संपत्तिकर वसूली का नोटिस कदापि ना दिया जाये। अन्यथा की स्थिति में संबंधित कर्मचारियों पर नियमानुसार प्रक्रिया के अंतर्गत कड़ी अनुशासनात्मक कार्यवाही करने के निर्देश महापौर ने सबंधित निगम अधिकारियों को दिये है। महापौर ने कहा कि इस मामले मे कोई लापरवाही अथवा हीला हवाला कदापि सहन नहीं किया जायेगा।


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