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Raipur (खबरीलाल न्यूज़) :: अनुपम नगर निवासी श्री अक्षत राव को नगर निगम अधिनियम 1956 की धारा 273 के अंतर्गत नोटिस जारी:

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  रायपुर- आज रायपुर नगर पालिक निगम के आयुक्त श्री विश्वदीप के निर्देश पर नगर निगम की स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. तृप्ति पाणीग्रही ने अनुपम नगर रायपुर के निवासी श्री अक्षत राव को उनके प्रतिबंधित पिटबुल नस्ल के पालतू कुत्ते द्वारा डॉग बाइट की घटना की जानकारी विभिन्न माध्यमों से मिलने पर उन्हें नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 273 के अंतर्गत नोटिस जारी करते हुए उनके द्वारा रखे गये प्रतिबंधित पिटबुल नस्ल के पालतु कुत्ते को सुरक्षित रूप से हटाने अथवा पूर्णतः नियंत्रित अवस्था (बाँधकर, बाड़ेबंदी कर) में रखने के निर्देश दिये है और निर्देशित किया है कि भविष्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए।

      नगर निगम रायपुर के स्वास्थ्य विभाग की ओर से स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा विगत 16 जुलाई 2024 को अनुपम नगर निवासी श्री अक्षत राव को उनके द्वारा रखे गये पिटबुल नस्ल के पालतु कुत्ते द्वारा डॉग बाइट की घटना होने पर उन्हें नोटिस दी गई थी। किंतु डॉग बाइट की घटना की पुनरावृत्ति होने से इसका आमजनो के स्वास्थ्य सुरक्षा पर प्रतिकुल प्रभाव पड रहा है जो कि जनस्वास्थ्य की दृष्टि से गंभीर विषय है।

       नगर निगम रायपुर के स्वास्थ्य विभाग की ओर से स्वास्थ्य अधिकारी ने स्पष्ट किया है कि नगर पालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 273 के अंतर्गत भयंकर, जन-रोग के प्रसार की रोकथाम एवं जनस्वास्थ्य की सुरक्षा हेतु स्वास्थ्य अधिकारी को निरीक्षण, नियंत्रण एवं आवश्यक वैधानिक कार्यवाही करने की शक्तियाँ प्राप्त हैं। निर्देशों की अवहेलना की स्थिति में संबंधित नागरिक के विरुद्ध अधिनियम एवं प्रचलित नियमों के अंतर्गत दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी, जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी संबंधित नागरिक की होगी। निर्देशित किया गया है कि उक्त विषय में विशेष ध्यान रखते हुए तत्काल पालन सुनिश्चित करें।


  रायपुर- आज रायपुर नगर पालिक निगम के आयुक्त श्री विश्वदीप के निर्देश पर नगर निगम की स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. तृप्ति पाणीग्रही ने अनुपम नगर रायपुर के निवासी श्री अक्षत राव को उनके प्रतिबंधित पिटबुल नस्ल के पालतू कुत्ते द्वारा डॉग बाइट की घटना की जानकारी विभिन्न माध्यमों से मिलने पर उन्हें नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 273 के अंतर्गत नोटिस जारी करते हुए उनके द्वारा रखे गये प्रतिबंधित पिटबुल नस्ल के पालतु कुत्ते को सुरक्षित रूप से हटाने अथवा पूर्णतः नियंत्रित अवस्था (बाँधकर, बाड़ेबंदी कर) में रखने के निर्देश दिये है और निर्देशित किया है कि भविष्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए।

      नगर निगम रायपुर के स्वास्थ्य विभाग की ओर से स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा विगत 16 जुलाई 2024 को अनुपम नगर निवासी श्री अक्षत राव को उनके द्वारा रखे गये पिटबुल नस्ल के पालतु कुत्ते द्वारा डॉग बाइट की घटना होने पर उन्हें नोटिस दी गई थी। किंतु डॉग बाइट की घटना की पुनरावृत्ति होने से इसका आमजनो के स्वास्थ्य सुरक्षा पर प्रतिकुल प्रभाव पड रहा है जो कि जनस्वास्थ्य की दृष्टि से गंभीर विषय है।

       नगर निगम रायपुर के स्वास्थ्य विभाग की ओर से स्वास्थ्य अधिकारी ने स्पष्ट किया है कि नगर पालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 273 के अंतर्गत भयंकर, जन-रोग के प्रसार की रोकथाम एवं जनस्वास्थ्य की सुरक्षा हेतु स्वास्थ्य अधिकारी को निरीक्षण, नियंत्रण एवं आवश्यक वैधानिक कार्यवाही करने की शक्तियाँ प्राप्त हैं। निर्देशों की अवहेलना की स्थिति में संबंधित नागरिक के विरुद्ध अधिनियम एवं प्रचलित नियमों के अंतर्गत दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी, जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी संबंधित नागरिक की होगी। निर्देशित किया गया है कि उक्त विषय में विशेष ध्यान रखते हुए तत्काल पालन सुनिश्चित करें।


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