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Raipur Police (ग्रामीण) :: पुलिस अधीक्षक श्वेता श्रीवास्तव के निर्देशन में रायपुर ग्रामीण के थाना प्रभारियों द्वारा आहुत की गई होटल/लॉज/ढ़ाबा संचालको की बैठक :

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दिनांक 21.02.2026 को पुलिस अधीक्षक रायपुर ग्रामीण श्वेता श्रीवास्तव के निर्देशन में थाना माना, मंदिर हसौद एवं आरंग क्षेत्रे के विभिन्न होटल/लॉज ढ़ाबा संचालाकों की बैठक ली गई। बैठक में रायपुर ग्रामीण क्षेत्र के समस्त राजपत्रित अधिकारी, थाना प्रभारी तथा विभिन्न होटल/लॉज/ढ़ाबा के संचालकगण उपस्थित रहें। 

उक्त बैठक का मुख्य उद्देश्य क्षेत्र में कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखना, अपराधों की रोकथाम करना तथा आम नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना था। बैठक के दौरान होटल संचालकों को उनके प्रतिष्ठानों में ठहरने वाले ग्राहकों का विधिवत सत्यापन सुनिश्चित करने, संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी तत्काल पुलिस को देने, सीसीटीवी कैमरे सुचारु रूप से चालू रखने तथा किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि को बढ़ावा न देने संबंधी आवश्यक दिशा-निर्देश एवं समझाईश देने के साथ-साथ निम्न निर्देश दिये गये है। 

होटल संचालको के लिए निर्देश - 

01. होटल में रूके सभी गेस्ट की पहचान पत्र जैसे- आधार कार्ड, पेन कार्ड, ड्रायविंग लाईसेंस, पासपोर्ट इत्यादि तथा साथ मे आये हुए सभी के मोबाईल नंबर भी लिया जावें।

02. होटल के मैनेजर या व्हाट्सअप मोबाईल नंबर जिससे पुलिस एवं होटल संचालको को व्हॉट्सएप गु्रप बनाया गया है। किसी भी संदेही, गुम इंसान के फोटोग्राफ या पहचान पत्र से आसानी से पता लगाया जा सके।

03. पहचान पत्र के बिना किसी को भी नही रूकने नहीं दिया जावे।

04. होटल में सुचारू रूप से सीसीटीवी कैमरे लगाए जावे, जिसमें फुटेज की क्षमता अधिक से अधिक हो।

05. होटल में रूकने वाले सभी कस्टमर/गेस्ट की जानकारी सूचारू रूप से संबंधित थाने में भेजा जावे।

06. होटल में रूकने वाले कस्टमर/गेस्ट यदि निजी वाहन से आये हो तो उनके वाहन की भी जानकारी लेना सुनिश्चित करें। 

07. होटल में रूकने वाले सभी लोंगो के मोबाईल नंबर को वेरिफाई जरूर करें। अपराधी किस्म के लोग गलत नंबर देते हैं। 

08. कोई भी होटल/ढ़ाबा में शराबखोरी की शिकायत पाए जाने तत्काल आबकारी एक्ट के तहत् कार्यवाही की जायेगी।

निर्देशों की अव्हेलना करते पाये जाने वाले होटल/लॉज/ढ़ाबा संचालकों के विरूद्ध उचित वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।


दिनांक 21.02.2026 को पुलिस अधीक्षक रायपुर ग्रामीण श्वेता श्रीवास्तव के निर्देशन में थाना माना, मंदिर हसौद एवं आरंग क्षेत्रे के विभिन्न होटल/लॉज ढ़ाबा संचालाकों की बैठक ली गई। बैठक में रायपुर ग्रामीण क्षेत्र के समस्त राजपत्रित अधिकारी, थाना प्रभारी तथा विभिन्न होटल/लॉज/ढ़ाबा के संचालकगण उपस्थित रहें। 

उक्त बैठक का मुख्य उद्देश्य क्षेत्र में कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखना, अपराधों की रोकथाम करना तथा आम नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना था। बैठक के दौरान होटल संचालकों को उनके प्रतिष्ठानों में ठहरने वाले ग्राहकों का विधिवत सत्यापन सुनिश्चित करने, संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी तत्काल पुलिस को देने, सीसीटीवी कैमरे सुचारु रूप से चालू रखने तथा किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि को बढ़ावा न देने संबंधी आवश्यक दिशा-निर्देश एवं समझाईश देने के साथ-साथ निम्न निर्देश दिये गये है। 

होटल संचालको के लिए निर्देश - 

01. होटल में रूके सभी गेस्ट की पहचान पत्र जैसे- आधार कार्ड, पेन कार्ड, ड्रायविंग लाईसेंस, पासपोर्ट इत्यादि तथा साथ मे आये हुए सभी के मोबाईल नंबर भी लिया जावें।

02. होटल के मैनेजर या व्हाट्सअप मोबाईल नंबर जिससे पुलिस एवं होटल संचालको को व्हॉट्सएप गु्रप बनाया गया है। किसी भी संदेही, गुम इंसान के फोटोग्राफ या पहचान पत्र से आसानी से पता लगाया जा सके।

03. पहचान पत्र के बिना किसी को भी नही रूकने नहीं दिया जावे।

04. होटल में सुचारू रूप से सीसीटीवी कैमरे लगाए जावे, जिसमें फुटेज की क्षमता अधिक से अधिक हो।

05. होटल में रूकने वाले सभी कस्टमर/गेस्ट की जानकारी सूचारू रूप से संबंधित थाने में भेजा जावे।

06. होटल में रूकने वाले कस्टमर/गेस्ट यदि निजी वाहन से आये हो तो उनके वाहन की भी जानकारी लेना सुनिश्चित करें। 

07. होटल में रूकने वाले सभी लोंगो के मोबाईल नंबर को वेरिफाई जरूर करें। अपराधी किस्म के लोग गलत नंबर देते हैं। 

08. कोई भी होटल/ढ़ाबा में शराबखोरी की शिकायत पाए जाने तत्काल आबकारी एक्ट के तहत् कार्यवाही की जायेगी।

निर्देशों की अव्हेलना करते पाये जाने वाले होटल/लॉज/ढ़ाबा संचालकों के विरूद्ध उचित वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।


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