डीसीपी वेस्ट जोन / आजाद चौक थाना - प्रार्थी मनीष कुमार यदु निवासी ग्राम सुरपा थाना आर. जामगांव, जिला दुर्ग ने थाना आजाद चौक में रिपोर्ट दर्ज कराई कि दिनांक 20.02.2026 को वह मंदिर हसौद चौक से एक मोटरसाइकिल चालक के साथ लिफ्ट लेकर रायपुर आ रहा था। रास्ते में मोटर सायकल के चालक ने उसे शराब पिलाने हेतु कहा। दोनों लाखे नगर चौक पहुंचे, जहां वह प्रार्थी को उतारकर ईदगाहभाठा स्थित अपने ससुराल जाने की बात कहीं।
कुछ समय बाद वह अपने मित्र कबीर के साथ वापस आया और प्रार्थी को सरोना स्थित जायका शोरूम छोड़ने मोटरसाइकिल में बैठाकर ले गये। रात्रि लगभग 01ः00 बजे मुकुट नगर के आगे एक सुनसान गली में मोटरसाइकिल रोककर दोनों आरोपियों ने प्रार्थी से पैसे की मांग की। प्रार्थी द्वारा पैसे नहीं होने की बात कहने पर दोनों ने उसे पकड़ लिया, चाकू पेट पर टिकाकर उसकी जेब में रखे 10,000 रुपये लूट लिए, कि प्रार्थी की रिपोर्ट पर आरोपियों के विरुद्ध थाना आजाद चौक में अपराध क्रमांक 46/25, धारा 309(4) बीएनएस एवं धारा 25, 27 आर्म्स एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया।
टीम के सदस्यों द्वारा आरोपियों के छिपने के हर संभावित स्थानों में रेड कार्यवाही करते हुये प्रकरण में आरोपी शेख कबीर को पकड़कर पूछताछ करने पर आरोपी द्वारा अपने साथी के साथ मिलकर उक्त घटना को अंजाम देना स्वीकार किया।
आरोपी शेख कबीर को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से लूट की नगदी रकम 1500/- रूपये एवं घटना में प्रयुक्त 01 नग चाकू जप्त कर आरोपी को जेल भेजा गया। प्रकरण में संलिप्त एक अन्य आरोपी फरार है ।
डीसीपी वेस्ट जोन / आजाद चौक थाना - प्रार्थी मनीष कुमार यदु निवासी ग्राम सुरपा थाना आर. जामगांव, जिला दुर्ग ने थाना आजाद चौक में रिपोर्ट दर्ज कराई कि दिनांक 20.02.2026 को वह मंदिर हसौद चौक से एक मोटरसाइकिल चालक के साथ लिफ्ट लेकर रायपुर आ रहा था। रास्ते में मोटर सायकल के चालक ने उसे शराब पिलाने हेतु कहा। दोनों लाखे नगर चौक पहुंचे, जहां वह प्रार्थी को उतारकर ईदगाहभाठा स्थित अपने ससुराल जाने की बात कहीं।
कुछ समय बाद वह अपने मित्र कबीर के साथ वापस आया और प्रार्थी को सरोना स्थित जायका शोरूम छोड़ने मोटरसाइकिल में बैठाकर ले गये। रात्रि लगभग 01ः00 बजे मुकुट नगर के आगे एक सुनसान गली में मोटरसाइकिल रोककर दोनों आरोपियों ने प्रार्थी से पैसे की मांग की। प्रार्थी द्वारा पैसे नहीं होने की बात कहने पर दोनों ने उसे पकड़ लिया, चाकू पेट पर टिकाकर उसकी जेब में रखे 10,000 रुपये लूट लिए, कि प्रार्थी की रिपोर्ट पर आरोपियों के विरुद्ध थाना आजाद चौक में अपराध क्रमांक 46/25, धारा 309(4) बीएनएस एवं धारा 25, 27 आर्म्स एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया।
टीम के सदस्यों द्वारा आरोपियों के छिपने के हर संभावित स्थानों में रेड कार्यवाही करते हुये प्रकरण में आरोपी शेख कबीर को पकड़कर पूछताछ करने पर आरोपी द्वारा अपने साथी के साथ मिलकर उक्त घटना को अंजाम देना स्वीकार किया।
आरोपी शेख कबीर को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से लूट की नगदी रकम 1500/- रूपये एवं घटना में प्रयुक्त 01 नग चाकू जप्त कर आरोपी को जेल भेजा गया। प्रकरण में संलिप्त एक अन्य आरोपी फरार है ।



Journalist खबरीलाल














