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CG (खबरीलाल न्यूज़) : प्रधानमंत्री फसल बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 जुलाई, किसान उठाएं इस योजना का लाभ:

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उत्तर बस्तर कांकेर,  प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत खरीफ वर्ष 2026 के लिए फसल बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 जुलाई निर्धारित की गई है। कृषि विभाग के उप संचालक द्वारा किसानों से अपील की गई है कि सभी ऋणी किसान अपनी संबंधित बैंक शाखा समिति से सम्पर्क कर फसल बीमा अवश्य करा लेवंे। अऋणी कृषक अपनी नजदीकी सहज जन सेवा केंद्र के माध्यम से बीमा करवा सकते हैं। 
उप संचालक कृषि ने बताया कि योजना अंतर्गत उड़द एवं मूंग के लिए प्रति हेक्टेयर बीमांकित राशि 24,200 रुपये तथा किसान प्रीमियम 448 रुपये, मूंगफली एवं धान (असिंचित) के लिए 48,400 रुपये पर 968 रुपये, कोदो के लिए 19,800 रुपये पर 396 रुपये, कुटकी के लिए 20,900 रुपये पर 418 रुपये, मक्का के लिए 52,800 रुपये पर 1,056 रुपये, धान (सिंचित) के लिए 60,500 रुपये पर 1,210 रुपये, अरहर के लिए 33,000 रुपये पर 660 रुपये, रागी के लिए 16,500 रुपये पर 330 रुपये तथा सोयाबीन के लिए 35,200 रुपये पर 704 रुपये प्रीमियम राशि किसानों के लिए निर्धारित की गई है। किसानों को कुल बीमित राशि का केवल 2 प्रतिशत प्रीमियम जमा करना होगा। एक ही अधिसूचित क्षेत्र और फसल के लिए अलग-अलग वित्तीय संस्थाओं से ऋण लेने की स्थिति में किसान को एक ही स्थान से बीमा करवाना होगा, इसकी सूचना संबंधित बैंक को देना जरूरी है। जिले में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस कंपनी को नामित किया गया है। उन्होंने किसानों से अपील की है कि अल नीनो एवं मौसम को देखते हुए अपनी फसलों का बीमा अवश्य कराएं, ताकि भविष्य में होने वाले फसल क्षतिपूर्ति का लाभ प्राप्त कर सकें।
उप संचालक ने बताया कि योजना में ऋणी और अऋणी दोनों के प्रकार के किसान शामिल हो सकते हैं। भू-धारक एवं बटाईदार किसान भी पात्र होंगे। अधिसूचित फसल के लिए जिन किसानों को वित्तीय संस्थानों से मौसमी कृषि ऋण स्वीकृत या नवीनीकृत हुआ है। उन्हें योजना में अनिवार्य रूप से शामिल किया जाएगा। गैर ऋणी किसान भी आधार कार्ड, बैंक पासबुक बी-1, खसरा तथा स्व-प्रमाणित फसल बुवाई प्रमाण पत्र के साथ योजना में शामिल हो सकते हैं। 



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उत्तर बस्तर कांकेर,  प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत खरीफ वर्ष 2026 के लिए फसल बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 जुलाई निर्धारित की गई है। कृषि विभाग के उप संचालक द्वारा किसानों से अपील की गई है कि सभी ऋणी किसान अपनी संबंधित बैंक शाखा समिति से सम्पर्क कर फसल बीमा अवश्य करा लेवंे। अऋणी कृषक अपनी नजदीकी सहज जन सेवा केंद्र के माध्यम से बीमा करवा सकते हैं। 
उप संचालक कृषि ने बताया कि योजना अंतर्गत उड़द एवं मूंग के लिए प्रति हेक्टेयर बीमांकित राशि 24,200 रुपये तथा किसान प्रीमियम 448 रुपये, मूंगफली एवं धान (असिंचित) के लिए 48,400 रुपये पर 968 रुपये, कोदो के लिए 19,800 रुपये पर 396 रुपये, कुटकी के लिए 20,900 रुपये पर 418 रुपये, मक्का के लिए 52,800 रुपये पर 1,056 रुपये, धान (सिंचित) के लिए 60,500 रुपये पर 1,210 रुपये, अरहर के लिए 33,000 रुपये पर 660 रुपये, रागी के लिए 16,500 रुपये पर 330 रुपये तथा सोयाबीन के लिए 35,200 रुपये पर 704 रुपये प्रीमियम राशि किसानों के लिए निर्धारित की गई है। किसानों को कुल बीमित राशि का केवल 2 प्रतिशत प्रीमियम जमा करना होगा। एक ही अधिसूचित क्षेत्र और फसल के लिए अलग-अलग वित्तीय संस्थाओं से ऋण लेने की स्थिति में किसान को एक ही स्थान से बीमा करवाना होगा, इसकी सूचना संबंधित बैंक को देना जरूरी है। जिले में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस कंपनी को नामित किया गया है। उन्होंने किसानों से अपील की है कि अल नीनो एवं मौसम को देखते हुए अपनी फसलों का बीमा अवश्य कराएं, ताकि भविष्य में होने वाले फसल क्षतिपूर्ति का लाभ प्राप्त कर सकें।
उप संचालक ने बताया कि योजना में ऋणी और अऋणी दोनों के प्रकार के किसान शामिल हो सकते हैं। भू-धारक एवं बटाईदार किसान भी पात्र होंगे। अधिसूचित फसल के लिए जिन किसानों को वित्तीय संस्थानों से मौसमी कृषि ऋण स्वीकृत या नवीनीकृत हुआ है। उन्हें योजना में अनिवार्य रूप से शामिल किया जाएगा। गैर ऋणी किसान भी आधार कार्ड, बैंक पासबुक बी-1, खसरा तथा स्व-प्रमाणित फसल बुवाई प्रमाण पत्र के साथ योजना में शामिल हो सकते हैं। 


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