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CG (खबरीलाल न्यूज़) : जिले के सभी किसानों को एग्रीस्टैक पोर्टल में अनिवार्य रूप से पंजीयन कराने हेतु की गई अपील:

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बालोद । छत्तीसगढ़ शासन के मंशानुरूप बालोद जिले में किसानों को शासकीय योजनाओं का लाभ सुगमता से दिलाने हेतु एग्रीस्टैक पंजीयन का कार्य विशेष प्राथमिकता के साथ किया जा रहा है। 

कलेक्टर दिव्या उमेश मिश्रा ने जिले के सभी कृषकों से शासन के जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेने हेतु अपने प्रत्येक खातों का एग्रीस्टैक पोर्टल में अनिवार्य रूप से पंजीयन कराने की अपील की गई है। जिससे कि धान एवं अन्य फसलों के समर्थन मूल्य पर बिक्री एवं शासन के विभिन्न किसान हितैषी योजना का लाभ लेने हेतु किसी भी प्रकार की कठिनाई न हो सके।

ज्ञातव्य हो कि बालोद जिला प्रशासन द्वारा इस संबंध में जिले के सभी किसानों एवं संयुक्त खाताधारकों के लिए आवश्यक सूचना जारी की गई है। जिससे वे समय रहते अपना पंजीयन सुनिश्चित करा सकें। जारी सूचना में बताया गया है कि यदि किसी एक ऋण पुस्तिका या खाते में 2, 3 या 4 लोगों के नाम दर्ज हैं, तो उन सभी संयुक्त खाताधारकों का अलग-अलग एग्रीस्टैक पंजीयन कराना अनिवार्य है। इसके अलावा जिन किसानों के नाम एक ही खाते में अलग-अलग खसरा नंबर दर्ज हैं, उन सभी संबंधित खाताधारकों को उन्हीं खसरा नंबरों पर अपना पंजीयन कराना होगा। पंजीयन न होने की स्थिति में किसानों को धान एवं अन्य फसलों के समर्थन मूल्य पर विक्रय में परेशानी हो सकती है, साथ ही शासन की विभिन्न किसान-हितैषी योजनाओं का लाभ मिलने में भी कठिनाई आ सकती है। इसके अलावा इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए किसान अपने क्षेत्र के ग्राम पंचायत, पटवारी, कृषि विभाग, सेवा सहकारी समिति अथवा लोक सेवा केंद्र से भी संपर्क कर सकते हैं।

 


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बालोद । छत्तीसगढ़ शासन के मंशानुरूप बालोद जिले में किसानों को शासकीय योजनाओं का लाभ सुगमता से दिलाने हेतु एग्रीस्टैक पंजीयन का कार्य विशेष प्राथमिकता के साथ किया जा रहा है। 

कलेक्टर दिव्या उमेश मिश्रा ने जिले के सभी कृषकों से शासन के जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेने हेतु अपने प्रत्येक खातों का एग्रीस्टैक पोर्टल में अनिवार्य रूप से पंजीयन कराने की अपील की गई है। जिससे कि धान एवं अन्य फसलों के समर्थन मूल्य पर बिक्री एवं शासन के विभिन्न किसान हितैषी योजना का लाभ लेने हेतु किसी भी प्रकार की कठिनाई न हो सके।

ज्ञातव्य हो कि बालोद जिला प्रशासन द्वारा इस संबंध में जिले के सभी किसानों एवं संयुक्त खाताधारकों के लिए आवश्यक सूचना जारी की गई है। जिससे वे समय रहते अपना पंजीयन सुनिश्चित करा सकें। जारी सूचना में बताया गया है कि यदि किसी एक ऋण पुस्तिका या खाते में 2, 3 या 4 लोगों के नाम दर्ज हैं, तो उन सभी संयुक्त खाताधारकों का अलग-अलग एग्रीस्टैक पंजीयन कराना अनिवार्य है। इसके अलावा जिन किसानों के नाम एक ही खाते में अलग-अलग खसरा नंबर दर्ज हैं, उन सभी संबंधित खाताधारकों को उन्हीं खसरा नंबरों पर अपना पंजीयन कराना होगा। पंजीयन न होने की स्थिति में किसानों को धान एवं अन्य फसलों के समर्थन मूल्य पर विक्रय में परेशानी हो सकती है, साथ ही शासन की विभिन्न किसान-हितैषी योजनाओं का लाभ मिलने में भी कठिनाई आ सकती है। इसके अलावा इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए किसान अपने क्षेत्र के ग्राम पंचायत, पटवारी, कृषि विभाग, सेवा सहकारी समिति अथवा लोक सेवा केंद्र से भी संपर्क कर सकते हैं।

 

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