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Durg Police (खबरीलाल न्यूज़) :: सेल्फ ड्राइव वाहन के दुर्घटनाग्रस्त होने पर दो लाख रुपये की मांग कर युवकों को जबरन ले जाकर मारपीट करने वाले दो आरोपी गिरफ्तार, चार लग्जरी वाहन जब्त:

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दुर्ग , थाना : पदमनाभपुर, जिला दुर्ग

▪️*सेल्फ ड्राइव वाहन के दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद दो लाख रुपये हर्जाने की मांग कर युवकों को जबरन ले जाकर मारपीट करने के मामले में दो आरोपी गिरफ्तार।*

▪️*पुलिस ने विवेचना के दौरान आरोपियों की पहचान कर दोनों को विधिवत गिरफ्तार किया तथा प्रकरण में वैधानिक कार्यवाही आगे बढ़ाई।*

▪️*आरोपियों से डिजायर, ओडी, स्कोडा रेपिड एवं एक्सयूवी-500 सहित कुल चार वाहन, अनुमानित कीमत 25 लाख रुपये, जप्त किए गए।*

▪️*प्रकरण में वाहन किराये पर लेने, दुर्घटना एवं हर्जाने की मांग से जुड़े घटनाक्रम की जांच करते हुए संबंधित साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई की गई।*

▪️ संक्षिप्त विवरण

दिनांक 07.08.2026 को प्रार्थिया द्वारा थाना पदमनाभपुर में रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि कर्मचारी नगर, दुर्ग स्थित सेल्फ ड्राइव टूर एंड ट्रेवल्स के संचालक द्वारा कार एवं अन्य लग्जरी चारपहिया वाहन सेल्फ ड्राइव हेतु किराये पर उपलब्ध कराए जाते हैं। लगभग एक माह पूर्व प्रार्थिया के वयस्क पुत्र एवं उसके साथियों द्वारा एक कार सेल्फ ड्राइव हेतु किराये पर ली गई थी, जिसमें स्कोडा रेपिड वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया था।

दिनांक 06.08.2026 को आरोपी ऋषि बघेल द्वारा अपने साथी प्रियांशु मंडल के साथ एक्सयूवी-500 वाहन में बोरसी सोसायटी चौक, महावीर ग्राउंड के पास से संबंधित युवकों को जबरन वाहन में बैठाकर ले जाने तथा अंगोरा स्थित एक मार्ट के सामने स्कोडा रेपिड की मरम्मत के हर्जाने के रूप में दो लाख रुपये की मांग कर मारपीट करने की रिपोर्ट प्राप्त हुई।

रिपोर्ट पर थाना पदमनाभपुर में अपराध क्रमांक 460/2026 के तहत धारा 137(2), 115(2), 110, 125, 3(5) बीएनएस एवं धारा 5/181, 180, 192(2) मोटरयान अधिनियम के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान आरोपियों की पहचान कर ऋषि बघेल उर्फ राज एवं प्रियांशु मंडल को दिनांक 11.08.2026 को गिरफ्तार किया गया।

▪️ मॉडस ऑपरेंडी (अपराध करने का तरीका)

सेल्फ ड्राइव हेतु किराये पर दिए गए वाहन के दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद उसके नुकसान की भरपाई के नाम पर संबंधित युवकों को वाहन में जबरन बैठाकर दूसरे स्थान पर ले जाया गया तथा दो लाख रुपये हर्जाने की मांग करते हुए उनके साथ मारपीट की गई।

▪️ घटना स्थल

बोरसी सोसायटी चौक, महावीर ग्राउंड के पास से युवकों को जबरन वाहन में बैठाया गया तथा अंगोरा स्थित मार्ट के सामने ले जाकर मारपीट किए जाने की बात रिपोर्ट में दर्ज है।

▪️ आरोपी का नाम

1. ऋषि बघेल उर्फ राज, उम्र 24 वर्ष, निवासी कर्मचारी नगर, दुर्ग।

2. प्रियांशु मंडल, उम्र 20 वर्ष, निवासी ग्राम फुलझर, थाना सोमनी, जिला राजनांदगांव।

▪️ जप्त सामग्री

1. डिजायर वाहन क्रमांक CG 10 AX 3249।

2. ओडी वाहन क्रमांक CG 04 DQ 1000।

3. स्कोडा रेपिड वाहन क्रमांक CG 13 U 2251।

4. एक्सयूवी-500 वाहन क्रमांक CG 12 C 3930।

   कुल जप्त वाहनों की अनुमानित कीमत — 25,00,000 रुपये।

▪️ सराहनीय कार्य

उक्त कार्रवाई में थाना पदमनाभपुर पुलिस टीम द्वारा प्रकरण की रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद तथ्यों एवं उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों की पहचान कर उनकी गिरफ्तारी तथा चार वाहनों की जप्ती की कार्रवाई की गई।

▪️ दुर्ग पुलिस की अपील

दुर्ग पुलिस आम नागरिकों से अपील करती है कि वाहन किराये पर देने अथवा लेने के दौरान आवश्यक दस्तावेज एवं वैधानिक शर्तों का पालन करें। किसी वाहन के दुर्घटनाग्रस्त होने या आर्थिक विवाद की स्थिति में स्वयं कानून हाथ में लेने के बजाय पुलिस अथवा संबंधित वैधानिक माध्यम से शिकायत करें। किसी व्यक्ति को जबरन ले जाना, मारपीट करना अथवा दबावपूर्वक राशि की मांग करना कानूनन अपराध है। ऐसे मामलों की सूचना तत्काल पुलिस को दें।



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दुर्ग , थाना : पदमनाभपुर, जिला दुर्ग

▪️*सेल्फ ड्राइव वाहन के दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद दो लाख रुपये हर्जाने की मांग कर युवकों को जबरन ले जाकर मारपीट करने के मामले में दो आरोपी गिरफ्तार।*

▪️*पुलिस ने विवेचना के दौरान आरोपियों की पहचान कर दोनों को विधिवत गिरफ्तार किया तथा प्रकरण में वैधानिक कार्यवाही आगे बढ़ाई।*

▪️*आरोपियों से डिजायर, ओडी, स्कोडा रेपिड एवं एक्सयूवी-500 सहित कुल चार वाहन, अनुमानित कीमत 25 लाख रुपये, जप्त किए गए।*

▪️*प्रकरण में वाहन किराये पर लेने, दुर्घटना एवं हर्जाने की मांग से जुड़े घटनाक्रम की जांच करते हुए संबंधित साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई की गई।*

▪️ संक्षिप्त विवरण

दिनांक 07.08.2026 को प्रार्थिया द्वारा थाना पदमनाभपुर में रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि कर्मचारी नगर, दुर्ग स्थित सेल्फ ड्राइव टूर एंड ट्रेवल्स के संचालक द्वारा कार एवं अन्य लग्जरी चारपहिया वाहन सेल्फ ड्राइव हेतु किराये पर उपलब्ध कराए जाते हैं। लगभग एक माह पूर्व प्रार्थिया के वयस्क पुत्र एवं उसके साथियों द्वारा एक कार सेल्फ ड्राइव हेतु किराये पर ली गई थी, जिसमें स्कोडा रेपिड वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया था।

दिनांक 06.08.2026 को आरोपी ऋषि बघेल द्वारा अपने साथी प्रियांशु मंडल के साथ एक्सयूवी-500 वाहन में बोरसी सोसायटी चौक, महावीर ग्राउंड के पास से संबंधित युवकों को जबरन वाहन में बैठाकर ले जाने तथा अंगोरा स्थित एक मार्ट के सामने स्कोडा रेपिड की मरम्मत के हर्जाने के रूप में दो लाख रुपये की मांग कर मारपीट करने की रिपोर्ट प्राप्त हुई।

रिपोर्ट पर थाना पदमनाभपुर में अपराध क्रमांक 460/2026 के तहत धारा 137(2), 115(2), 110, 125, 3(5) बीएनएस एवं धारा 5/181, 180, 192(2) मोटरयान अधिनियम के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान आरोपियों की पहचान कर ऋषि बघेल उर्फ राज एवं प्रियांशु मंडल को दिनांक 11.08.2026 को गिरफ्तार किया गया।

▪️ मॉडस ऑपरेंडी (अपराध करने का तरीका)

सेल्फ ड्राइव हेतु किराये पर दिए गए वाहन के दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद उसके नुकसान की भरपाई के नाम पर संबंधित युवकों को वाहन में जबरन बैठाकर दूसरे स्थान पर ले जाया गया तथा दो लाख रुपये हर्जाने की मांग करते हुए उनके साथ मारपीट की गई।

▪️ घटना स्थल

बोरसी सोसायटी चौक, महावीर ग्राउंड के पास से युवकों को जबरन वाहन में बैठाया गया तथा अंगोरा स्थित मार्ट के सामने ले जाकर मारपीट किए जाने की बात रिपोर्ट में दर्ज है।

▪️ आरोपी का नाम

1. ऋषि बघेल उर्फ राज, उम्र 24 वर्ष, निवासी कर्मचारी नगर, दुर्ग।

2. प्रियांशु मंडल, उम्र 20 वर्ष, निवासी ग्राम फुलझर, थाना सोमनी, जिला राजनांदगांव।

▪️ जप्त सामग्री

1. डिजायर वाहन क्रमांक CG 10 AX 3249।

2. ओडी वाहन क्रमांक CG 04 DQ 1000।

3. स्कोडा रेपिड वाहन क्रमांक CG 13 U 2251।

4. एक्सयूवी-500 वाहन क्रमांक CG 12 C 3930।

   कुल जप्त वाहनों की अनुमानित कीमत — 25,00,000 रुपये।

▪️ सराहनीय कार्य

उक्त कार्रवाई में थाना पदमनाभपुर पुलिस टीम द्वारा प्रकरण की रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद तथ्यों एवं उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों की पहचान कर उनकी गिरफ्तारी तथा चार वाहनों की जप्ती की कार्रवाई की गई।

▪️ दुर्ग पुलिस की अपील

दुर्ग पुलिस आम नागरिकों से अपील करती है कि वाहन किराये पर देने अथवा लेने के दौरान आवश्यक दस्तावेज एवं वैधानिक शर्तों का पालन करें। किसी वाहन के दुर्घटनाग्रस्त होने या आर्थिक विवाद की स्थिति में स्वयं कानून हाथ में लेने के बजाय पुलिस अथवा संबंधित वैधानिक माध्यम से शिकायत करें। किसी व्यक्ति को जबरन ले जाना, मारपीट करना अथवा दबावपूर्वक राशि की मांग करना कानूनन अपराध है। ऐसे मामलों की सूचना तत्काल पुलिस को दें।


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