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CG (खबरीलाल न्यूज़) : खाद्य एवं औषधि प्रशासन की टीम द्वारा सघन जांच अभियान,अवमानक गुड़ पर 50 हजार जुर्माना:

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बलौदाबाजार, आगामी विभिन्न  पर्वो एवं बरसात के मौसम को दृष्टिगत  दृष्टिगत रखते हुए आम नागरिकों को सुरक्षित, शुद्ध. गुणवत्तापूर्ण एवं मानक खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राज्य शासन के निर्देशानुसार जिले मे सात दिवसीय सघन खाद्य सुरक्षा प्रवर्तन एवं जन-जागरूकता अभियान "बने खाबो-बने रहिबो 2.0"  पूरे जिले में पसंचालित किया जा रहा है।

अभियान के दौरान होटल,ढाबो एवं अन्य खाद्य प्रतिष्ठानो की सघन जांच की जा रही है।पूर्व जांच के दौरान ज्ञानचंद एंड संस, सदर बाजार भाटापारा से गुड़ का नमूना जाँच हेतु लिया गया था जो जाँच में अवमानक पाए जाने पर अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी द्वारा सम्बंधित फर्म पर 50000 रूपये का अर्थदंड अधिरोपित किया गया है।

 मंगलवार को लिटल बावर्ची रेस्टोरेंट गार्डन चौक बलोदाबज़ार, अंश होटल अम्बेडकर चौक से पनीर, आटा, मगज, फल्लीदाना एवम बासमती चावल का नमूना लेकर जाँच हेतु खाद्य परिक्षण प्रयोगशाला भेजा गया है।बरकती बिरयानी अम्बेडकर चौक बलोदाबाज़ार 5किलोग्राम रंग युक्त चिकन फ्राई एबम चिकन चिल्ली को मौके पर नष्ट करवाकर नोटिस जारी किया गया। खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत कड़ी वैधानिक व दंडात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।



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बलौदाबाजार, आगामी विभिन्न  पर्वो एवं बरसात के मौसम को दृष्टिगत  दृष्टिगत रखते हुए आम नागरिकों को सुरक्षित, शुद्ध. गुणवत्तापूर्ण एवं मानक खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राज्य शासन के निर्देशानुसार जिले मे सात दिवसीय सघन खाद्य सुरक्षा प्रवर्तन एवं जन-जागरूकता अभियान "बने खाबो-बने रहिबो 2.0"  पूरे जिले में पसंचालित किया जा रहा है।

अभियान के दौरान होटल,ढाबो एवं अन्य खाद्य प्रतिष्ठानो की सघन जांच की जा रही है।पूर्व जांच के दौरान ज्ञानचंद एंड संस, सदर बाजार भाटापारा से गुड़ का नमूना जाँच हेतु लिया गया था जो जाँच में अवमानक पाए जाने पर अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी द्वारा सम्बंधित फर्म पर 50000 रूपये का अर्थदंड अधिरोपित किया गया है।

 मंगलवार को लिटल बावर्ची रेस्टोरेंट गार्डन चौक बलोदाबज़ार, अंश होटल अम्बेडकर चौक से पनीर, आटा, मगज, फल्लीदाना एवम बासमती चावल का नमूना लेकर जाँच हेतु खाद्य परिक्षण प्रयोगशाला भेजा गया है।बरकती बिरयानी अम्बेडकर चौक बलोदाबाज़ार 5किलोग्राम रंग युक्त चिकन फ्राई एबम चिकन चिल्ली को मौके पर नष्ट करवाकर नोटिस जारी किया गया। खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत कड़ी वैधानिक व दंडात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।


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